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बिहार विधानसभा चुनाव: झारखंड हाईकोर्ट से लालू यादव को लगा झटका, कोर्ट में CBI की याचिका मंजूर

सीबीआई की ओर से चारा घोटाला से जुड़े दायर एक याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है। सीबीआई की तरफ से कोर्ट में दलील दिया गया कि चारा घोटाला में संलिप्त आरोपी को जिस अपराध के लिए साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गई है उस अपराध के लिए अधिकतम सात साल की सजा का प्रवधान है।
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पटना

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Rajesh Kumar Ojha

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Updated: 10 Jul 2025, 7:21 AM IST

lalu prasad yadav

Lalu Prasad Yadav

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू प्रसाद को एक बड़ा झटका लगा है। झारखंड हाईकोर्ट ने चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में लालू प्रसाद की सजा बढ़ाने वाली CBI की एक याचिका को मंजूर कर लिया है। कोर्ट ने CBI की ओर से लालू प्रसाद समेत तीन आरोपियों की सजा बढ़ाने को लेकर दायर क्रिमिनल अपील स्वीकार कर ली है। CBI की ओर से देवघर से चारा घोटाले में 89 लाख रुपये की फर्जी निकासी के मामले में दोषी की सजा बढ़वाने को लेकर याचिका दायर की थी।

लालू प्रसाद के अतिरिक्त इनको भी मिलेगी सजा

झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय और जस्टिस अंबुज नाथ की बेंच ने याचिका स्वीकार कर ली है। सीबीआई की ओर से चारा घोटाले में देवघर ट्रेजरी से हुई अवैध निकासी मामले में सजा को बढ़ाने के लिए क्रिमिनल अपील दायर की गई थी। सीबीआई की तरफ से दाखिल याचिका में लालू प्रसाद, बेक जूलियस, सुबीर भट्टाचार्ट, आरके राणा, फूलचंद सिंह और महेश प्रसाद की सजा बढ़ाने की अपील की गई थी। इनमें से आरके राणा, फूलचंद सिंह और महेश प्रसाद की मौत हो चुकी है। इसलिए अदालत में बाकी बचे तीन लोगों के मामले में सुनवाई हुई।

सीबीआई ने कोर्ट में क्या दी दलील

सीबीआई की तरफ से कोर्ट में दलील दिया गया कि जिस समय ये कथित घोटाला हुआ, लालू प्रसाद को देवघर कोषागार में हेराफेरी की पूरी जानकारी थी। इन तथ्यों के बावजूद निचली अदालत से उनको इस अपराध के लिए साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है। इस तरह के मामले में अधिकतम सात साल की सजा का प्रवधान है। कोर्ट ने सीबीआई की दलील सुनने के बाद दोषी करार दिए गए लोगों की सजा बढ़वाने की दायर याचिका स्वीकार कर ली ।