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पटना में थूका तो कहलाएंगे ‘नगर शत्रु’, 500 रुपये जुर्माना और शहर के बड़े स्क्रीन्स पर दिखेगी आपकी तस्वीर

पटना में अब सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वाले 'नगर शत्रु' कहलाएंगे, जबकि ऐसा करने वालों की सूचना देने वाले को नगर मित्र कहा जायेगा। नगर शत्रुओं से पटना नगर निगम की टीम जुर्माना तो वसूल करेगी।

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पटना में थूका तो कहलाएंगे 'नगर शत्रु'। फोटो -सांकेतिक

पटना में अब सार्वजनिक जगहों पर थूकने वाले ‘नगर शत्रु’ कहे जायेंगे। नगर निगम की टीम नगर शत्रुओं से 500 रूपया का जुर्माना वसूलेगी। ‘नगर शत्रु’ की पहचान के लिए शहर के 400 से ज्यादा जगहों पर 3000 से ज्यादा कैमरे लगाए जायेंगे। नगर निगम इन्हीं कैमरा से नगर शत्रुओं की पहचान की जाएगी। नगर निगम की टीम सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वालों से 500 रुपए का जुर्माना तो वसूल करेगी इसके साथ ही उनकी तस्वीर और वीडियो को शहर में जो डिस्प्ले स्क्रीन हैं, उन पर प्रदर्शित की जाएगी। इसका उदेश्य ऐसे लोगों का नेमिंग-शेमिंग कराना है।

टोल फ्री नंबर जारी

शहर के आम नागरिकों से भी नगर निगम ने इसमें सहयोग करने की अपील की है। यानी शहर को गंदा करते देखने अर्थात
आप अगर किसी व्यक्ति को शहर को गंदा करते हुए या सार्वजनिक स्थल पर थूकते हुए देखते हैं तो आप नगर निगम की टोल फ्री नंबर 155304 पर इसकी सूचना दे सकते हैं। ऐसा करने वाले लोगों को नगर मित्र कहा जायेगा। वहीं मल्टी मॉडल हब से जंक्शन को जोड़ने वाली भूमिगत सब-वे में थूकने पर 250 लोगों से जुर्माना वसूला जायेगा।

क्यों लिया गया ये फैसला?

पटना नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि काफी प्रयास के बाद भी लोगों का सड़क पर कूड़ा फैलाने और थूकने की
आदत में बहुत परिवर्तन नहीं हो रहा है। इससे कई शहरों को रेड स्पॉट में बदला है, जिसे बदलने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है। नगर निगम के अधिकारियों को उम्मीद है कि कई इलाकों की तस्वीर में बदलाव आएगा और राजधानी पटना की भी छवि साफ-सुथरी होगी।


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