scriptलालू प्रसाद को मिली राहत, प्रोविजनल बेल की अवधि 20 अगस्त तक बढ़ी | The period of Provisional Bell of lalu yadav grew until August 20 | Patrika News
पटना

लालू प्रसाद को मिली राहत, प्रोविजनल बेल की अवधि 20 अगस्त तक बढ़ी

न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लालू प्रसाद यादव की औपबंधिक जमानत याचिका को बढ़ाने के साथ ही आगामी 17 अगस्त को जमानत याचिका पर फिर से सुनवाई की तिथि निर्धारित की है…

पटनाAug 10, 2018 / 02:03 pm

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lalu prasad yadav

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(पटना): झारखंड उच्च न्यायालय से राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को राहत मिल गयी। चारा घोटाले के तीन मामलों में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की प्रोविजनल बेल की अवधि झारखंड उच्च न्यायालय ने 20 अगस्त तक बढ़ा दी है।

 

न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लालू प्रसाद यादव की औपबंधिक जमानत याचिका को बढ़ाने के साथ ही आगामी 17 अगस्त को जमानत याचिका पर फिर से सुनवाई की तिथि निर्धारित की है। लालू प्रसाद की ओर से अदालत में जमानत याचिका दायर की गयी थी, जिसमें कोर्ट में मेडिकल संबंधी रिपोर्ट जमा किया गया था और जमानत के लिए तीन महीने का समय मांगा गया था।


राजद प्रमुख की प्रोविजनल बेल की अवधि 17 अगस्त को समाप्त हो रही थी और इलाज के लिए ही उन्हें पहले 11 मई को छह हफ्ते की जमानत दी गयी थी, जिसकी अवधि 22 जून को खत्म हो गयी। बाद में अदालत की ओर से प्रोविजनल बेल की अवधि को फिर से बढ़ाया गया था,जिसकी अवधि 17अगस्त को खत्म हो रही थी।


गौरतलब है कि लालू प्रसाद 23दिसंबर 2017 को देवघर कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में दोषी करार दिये जाने के बाद से रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद थे, इस दौरान 24 जनवरी 2018 को उन्हें चाईबासा कोषागार से जुड़े मामले में भी 5 साल की सजा सुनायी गयी, जबकि 24 मार्च को दुमका कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में भी सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी। इसके अलावा उनके खिलाफ चारा घोटाले से जुड़े दो अन्य मामलों की सुनवाई चल रही है,जिसमें डोरंडा कोषागार से जुड़े मामले की सुनवाई रांची सीबीआई की विशेष अदालत में और भागलपुर कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में सुनवाई पटना सीबीआई कोर्ट में चल रही है।

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