18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

फास्टैग पर नया अपडेट, चैसिस नम्बर से जुड़ा होगा तो नहीं मिलेगी वार्षिक पास की सुविधा, तब क्या करें, जानिए

Fastag New Update : फास्टैग को लेकर वाहन चालक जागरुक बनें। अगर फास्टैग का वार्षिक पास चाहिए तो केन्द्र सरकार की एडवाइजरी जानें। एक बड़ी बात है कि अगर फास्टैग चैसिस नम्बर से जुड़ा हुआ है तो वार्षिक पास की सुविधा नहीं मिलेगी। तब क्या करें, जानिए।

2 min read
Google source verification
Fastag New Update Vehicle chassis number linked then you will not get facility of annual pass

ग्राफिक्स फोटो पत्रिका

Fastag New Update : नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वे पर चलने वाले निजी वाहन फास्टैग का पास तो बनवाना चाह रहे हैं, लेकिन नियमों की जानकारी नहीं होने से उन्हें भटकना पड़ रहा है। केन्द्र सरकार ने जून माह में वार्षिक पास को लेकर जो एडवाइजरी जारी की थी, उसमें स्पष्ट किया गया था कि जिन निजी कारों पर कार नम्बर के रजिस्ट्रेशन से खरीदा गया फास्टैग लगा होगा, वही वार्षिक पास का लाभ उठा सकेंगे।

एनएचएआई की जारी एडवाइजरी पर नहीं किया फोकस

कार खरीदने के बाद कई वाहन चालक अस्थाई नम्बर ले लेते हैं और अपनी पसंद के नम्बर लेने की कतार में रहते हैं। अस्थाई नम्बर पर फास्टैग बनवाने की जगह वाहन चालक चैसिस नम्बर से फास्टैग बनवा लेते हैं। यह फास्टैग सामान्य स्थिति में तो काम करता है, लेकिन केन्द्र सरकार ने जब वार्षिक फास्टैग पास की योजना की घोषणा की थी, उस समय यह साफ कर दिया था कि चैसिस नम्बर से बने फास्टैग पर वार्षिक पास की सुविधा नहीं मिलेगी। लोगों ने एनएचएआई की ओर से जारी एडवाइजरी पर फोकस नहीं किया। अब वे इस योजना का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं।

फास्टैग पास बनवाने से पहले समझ लें पूरी प्रक्रिया...

1- सालाना पास सिर्फ राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप और एनएचएआइ वेबसाइट पर उपलब्ध है।
2- वाहन और संबंधित फास्टैग की पात्रता जांच के बाद पास को सक्रिय किया जाएगा। सफल सत्यापन के बाद 3000 रुपए का भुगतान राजमार्ग यात्रा ऐप या एनएचएआइ वेबसाइट पर करना होगा। भुगतान होते ही पास चालू हो जाएगा।
3- अगर कार पर पहले से फास्टैग है तो सही तरीके से वाहन की विंडशील्ड पर चिपका हो, वैध पंजीकरण संख्या से जुड़ा हो, ब्लैकलिस्ट न हो तो नया फास्टैग नहीं खरीदना पड़ेगा।
4- यदि फास्टैग केवल चेसिस नंबर से जुड़ा हो तो फास्टैग पर पास जारी नहीं होगा। वाहन की पंजीकरण संख्या (VRN) अपडेट करना अनिवार्य है।
5- वार्षिक पास सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्ग और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पर मान्य है। राज्य राजमार्गाें और राज्य सरकाराें के अधीन आने वाले राष्ट्रीय राजमार्गाें पर वार्षिक पास मान्य नहीं होगा।
6- वार्षिक पास एक साल या 200 ट्रिप (जो पहले पूरा हो) तक वैध रहेगा। उसके बाद यह स्वत: सामान्य फास्टैग में बदल जाएगा। लाभ जारी रखने के लिए दोबारा 3,000 रुपए का सालाना पास लेना होगा।
7- यह सिर्फ निजी कार/जीप/वैन के लिए है। व्यावसायिक वाहन के लिए इस्तेमाल पर पास निष्क्रिय कर दिया जाएगा। पास गैर-हस्तांतरणीय है और उसी वाहन के लिए मान्य है, जिस पर फास्टैग चिपका है।

चैसिस नम्बर से फास्टैग बनवाने वाले अब ये करें

जिन निजी कारों का फास्टैग चैसिस नम्बर से बना है और फास्टैग का वार्षिक पास बनवाना चाहते हैं। वे सबसे पहले अपने फास्टैग को चैसिस नम्बर की जगह वाहन पंजीकरण संख्या से जोड़ें। इसके बाद वार्षिक पास बनवाने में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी और वार्षिक पास काम भी करेगा।