एनपीपीए ने निर्देश दिया है कि सभी रिटेलर, डीलर, अस्पताल और चिकित्सा संस्थान संशोधित एमआरपी सूची को अपनी वेबसाइट और परिसर में प्रमुखता से प्रदर्शित करें। साथ ही, राज्य औषधि नियंत्रक (स्टेट ड्रग कंट्रोलर) निर्माताओं, डीलरों, अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों द्वारा नियमों के अनुपालन की निगरानी करेंगे।