
Mudra Yojna : मुद्रा योजना से कैसे प्राप्त करें लोन, PC- AI
अगर आप छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या अपने मौजूदा कारोबार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बैंक गारंटी (कोलैटरल) न होने की वजह से लोन नहीं मिल पा रहा तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) आपके लिए है। इसमें बिना किसी संपत्ति गिरवी रखे 20 लाख रुपये तक का लोन मिल सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि यह योजना क्या है, किस-किस कैटेगरी में कितना लोन मिलता है, कौन अप्लाई कर सकता है, किस बैंक जाएं और कौन-कौन से दस्तावेज़ चाहिए।
MUDRA का मतलब है Micro Units Development & Refinance Agency। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को शुरू की थी और इसका मकसद है गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि छोटे और सूक्ष्म उद्यमों (Micro Enterprises) को बिना गारंटी संस्थागत लोन देना, ताकि लोग खुद का बिजनेस शुरू कर सकें और रोजगार पैदा हो। योजना का नारा है 'Fund the Unfunded' यानी उन लोगों तक फाइनेंस पहुंचाना जिन्हें परंपरागत बैंकिंग सिस्टम से आसानी से कर्ज नहीं मिलता।
लॉन्च के समय इस योजना की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये थी। जुलाई 2024 के बजट (2024-25) में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने का ऐलान किया, और यह नई व्यवस्था 24 अक्टूबर 2024 से लागू हो गई। इसी के साथ एक नई कैटेगरी "तरुण प्लस" भी जोड़ी गई। शुरुआत से अब तक इस योजना के तहत 57 करोड़ से ज़्यादा लोन, कुल मिलाकर 40 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा की रकम बांटी जा चुकी है, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी छोटे कारोबार वाली लोन योजनाओं में से एक बनाता है।
मुद्रा योजना के तहत लोन की रकम बिज़नेस की ज़रूरत और स्टेज के हिसाब से चार कैटेगरी में बांटी गई है:
| कैटेगरी | लोन की सीमा | किसके लिए |
|---|---|---|
| शिशु | ₹50,000 तक | बिल्कुल शुरुआती चरण के नए बिज़नेस के लिए |
| किशोर | ₹50,000 से ₹5 लाख तक | कारोबार जो चल रहा है और थोड़ा आगे बढ़ना चाहता है |
| तरुण | ₹5 लाख से ₹10 लाख तक | अच्छे-खासे स्थापित बिज़नेस के विस्तार के लिए |
| तरुण प्लस (नई) | ₹10 लाख से ₹20 लाख तक | जिन्होंने पहले तरुण कैटेगरी का लोन लिया और उसे सफलतापूर्वक चुका दिया है |
ध्यान दें: तरुण प्लस कैटेगरी सबके लिए नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि आवेदक पहले तरुण कैटेगरी के तहत लोन ले चुका हो और उसे समय पर पूरी तरह चुका चुका हो, यानी उसका पिछला रिकॉर्ड अच्छा हो। यह उन उद्यमियों के लिए अगला कदम है जो पहले से मुद्रा योजना का फायदा उठा चुके हैं और अब अपने बिजनेस को और बड़े स्तर पर ले जाना चाहते हैं।
20 लाख रुपये तक के इन लोन को माइक्रो यूनिट्स क्रेडिट गारंटी फंड (CGFMU) के तहत गारंटी कवरेज भी मिलता है, जिससे बैंकों का जोखिम कम होता है और उन्हें बिना कोलैटरल के लोन देना आसान हो जाता है।
मुद्रा लोन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस सेक्टर की आय-अर्जक (income generating) गतिविधियों के लिए दिया जाता है, साथ ही कृषि से जुड़ी सहायक गतिविधियों (जैसे डेयरी, पोल्ट्री, फूड प्रोसेसिंग) के लिए भी। इसमें छोटे दुकानदार, फल-सब्जी विक्रेता, कारीगर, दर्जी, सैलून चलाने वाले, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, हैंडीक्राफ्ट बनाने वाले और सर्विस सेक्टर के छोटे उद्यम सब आते हैं। स्टार्टअप और मौजूदा सूक्ष्म/लघु उद्यम, दोनों पात्र हैं।
कोई भी भारतीय नागरिक जो गैर-कृषि क्षेत्र में आय पैदा करने वाला छोटा बिज़नेस शुरू करना या बढ़ाना चाहता है
नए उद्यमी (New Entrepreneur), मौजूदा उद्यमी (Existing Entrepreneur) और सेल्फ-एम्प्लॉयड प्रोफेशनल, तीनों कैटेगरी के लोग पात्र हैं
मुद्रा लोन के लिए आप इनमें से किसी भी 'मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन' (MLI) में आवेदन कर सकते हैं:
शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक- इसमें सरकारी (PSU) बैंक जैसे SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा और प्राइवेट बैंक, दोनों शामिल हैं
ध्यान रहे, MUDRA खुद सीधे लोन नहीं देती, यह एक रीफाइनेंसिंग संस्था है, जो इन बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के ज़रिए लोन उपलब्ध कराती है। इसलिए आवेदन आपको ऊपर बताई गई संस्थाओं में से किसी एक में ही करना होगा।
अगर ऑनलाइन प्रक्रिया मुश्किल लगे तो सीधे नजदीकी बैंक ब्रांच, NBFC या MFI में जाकर ऑफलाइन भी आवेदन किया जा सकता है।
शिशु कैटेगरी (₹50,000 तक) के लिए दस्तावेज की मांग सबसे कम होती है और अक्सर बिजनेस रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती। खरीदारी का कोटेशन ही काफी होता है। जितनी बड़ी रकम, उतनी ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन और बिजनेस प्लान की डिटेल मांगी जाती है।
आधिकारिक MUDRA पोर्टल खुद यह चेतावनी देता है कि इस योजना के लिए कोई भी एजेंट या बिचौलिया अधिकृत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति खुद को MUDRA/PMMY का एजेंट या फैसिलिटेटर बताकर पैसे मांगे या 'गारंटीड लोन' का दावा करे, तो सतर्क रहें और सीधे बैंक ब्रांच या udyamimitra.in पोर्टल से ही संपर्क करें।
Updated on:
26 Jul 2026 11:26 am
Published on:
26 Jul 2026 11:26 am
