
अब नया वोटर कार्ड बनवाना आसान, घर बैठे करें ऑनलाइन आवेदन। (फोटो: AI)
Voter Id Online Apply : अगर आपकी उम्र 18 साल या उससे अधिक हो गई है और अभी तक वोटर आईडी (EPIC) नहीं बनी है, या फिर आपके वोटर कार्ड में नाम, पता, जन्मतिथि या अन्य जानकारी गलत दर्ज है, तो अब आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India-ECI) ने नागरिकों के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई है, जिससे नया वोटर पंजीकरण, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना, जानकारी में सुधार, पता बदलना और डिजिटल वोटर आईडी (e-EPIC) डाउनलोड करना आसान हो गया है। नागरिक अब अपने मोबाइल या लैपटॉप से आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की स्थिति भी ऑनलाइन ट्रैक की जा सकती है।
वोटर आईडी केवल मतदान करने के लिए ही नहीं, बल्कि कई सरकारी और निजी कार्यों में पहचान पत्र के रूप में भी उपयोग की जाती है। चुनाव के दौरान आपका नाम मतदाता सूची में होना अनिवार्य है। यदि सूची में नाम नहीं है तो वोट डालने का अधिकार नहीं मिलेगा, भले ही आपके पास पुराना वोटर कार्ड हो।
नया वोटर पंजीकरण कराने के लिए कुछ सामान्य शर्तें हैं।
आवेदक भारतीय नागरिक हो।
उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो या निर्धारित पात्रता तिथि तक 18 वर्ष पूरी होने वाली हो।
जिस क्षेत्र में आवेदन कर रहे हैं, वहां सामान्य रूप से निवास करते हों।
किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र में पहले से मतदाता के रूप में पंजीकृत न हों।
किन कामों के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
निर्वाचन आयोग के नागरिक सेवा पोर्टल पर कई सेवाएं उपलब्ध हैं।
नया वोटर कार्ड बनवाना
वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना
नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारी में सुधार
पता बदलना
दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरण
खोए हुए कार्ड के स्थान पर नया EPIC
e-EPIC डाउनलोड करना
आवेदन की स्थिति देखना
मतदान केंद्र और BLO की जानकारी प्राप्त करना
अब मतदाता पहचान पत्र बनवाना बहुत आसान हो गया है। (फोटो: ChatGPT)
अगर आपको यह पता करना है कि आपका नाम मतदाता सूची में है या नहीं, तो इसके लिए भी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है।
वोटर्स सर्विस पोर्टल खोलें।
"Search Your Name in Voter List" पर क्लिक करें।
EPIC नंबर या नाम, जन्मतिथि और राज्य की जानकारी दर्ज करें।
यदि नाम सूची में होगा तो पूरी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगी।
वोटर कार्ड में नाम या पता गलत है तो क्या करें?
यदि आपके वोटर कार्ड में नाम की स्पेलिंग, जन्मतिथि, फोटो, पता या अन्य जानकारी गलत है, तो ऑनलाइन सुधार कराया जा सकता है।
इसके लिए Form 8 भरना होता है।
पोर्टल पर लॉग इन करें।
Correction of Entries (Form 8) चुनें।
सही जानकारी दर्ज करें।
आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
आवेदन सबमिट कर दें।
घर बदलने पर क्या करें?
अगर आप किसी दूसरे शहर या विधानसभा क्षेत्र में शिफ्ट हो गए हैं, तो नया वोटर कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं होती।
ऐसी स्थिति में भी Form 8 के माध्यम से पता बदलने या निर्वाचन क्षेत्र बदलने का आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के बाद संबंधित अधिकारी सत्यापन करेंगे और जानकारी अपडेट होने पर नया रिकॉर्ड उपलब्ध हो जाएगा।
आवेदन के दौरान परिस्थितियों के अनुसार निम्न दस्तावेज मांगे जा सकते हैं।
आधार कार्ड (यदि उपलब्ध हो)
जन्मतिथि का प्रमाण
निवास प्रमाण
पासपोर्ट साइज फोटो (जहां आवश्यक हो)
अन्य स्वीकृत दस्तावेज
आवेदन के प्रकार के अनुसार दस्तावेज अलग-अलग हो सकते हैं। पूरी सूची पोर्टल पर उपलब्ध है।
e-EPIC क्या है?
e-EPIC वोटर आईडी का डिजिटल संस्करण है।
इसे मोबाइल या कंप्यूटर में सुरक्षित रखा जा सकता है। जरूरत पड़ने पर इसे डाउनलोड किया जा सकता है। डाउनलोड के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP सत्यापन किया जाता है।
आवेदन जमा करने के बाद उसकी स्थिति जानना भी आसान है।
पोर्टल पर जाएं।
Track Application Status चुनें।
Reference Number दर्ज करें।
आवेदन की वर्तमान स्थिति स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगी।
मोबाइल ऐप से भी मिलती हैं सुविधाएं
वोटर लिस्ट में नाम खोज सकते हैं।
नया आवेदन कर सकते हैं।
जानकारी में सुधार कर सकते हैं।
शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
e-EPIC डाउनलोड कर सकते हैं।
मतदान केंद्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
अगर कोई समस्या आए तो क्या करें?
यदि आवेदन लंबित है या किसी प्रकार की समस्या आती है, तो संबंधित BLO (Booth Level Officer) से संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा निर्वाचन आयोग का टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 भी उपलब्ध है।
एक व्यक्ति का नाम केवल एक ही निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में होना चाहिए।
आवेदन करते समय सही मोबाइल नंबर दर्ज करें।
सभी दस्तावेज स्पष्ट और वैध होने चाहिए।
आवेदन जमा करने के बाद उसका रेफरेंस नंबर सुरक्षित रखें।
समय-समय पर वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर जांचते रहें।
बहरहाल, वोट देना हर नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार है और इसके लिए वोटर लिस्ट में नाम होना सबसे जरूरी है। यदि आपने अभी तक वोटर आईडी नहीं बनवाई है या कार्ड में किसी प्रकार की गलती है, तो निर्वाचन आयोग के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से घर बैठे आवेदन किया जा सकता है। इससे समय की बचत होती है और आवेदन की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन ट्रैक भी की जा सकती है।
Updated on:
02 Aug 2026 05:34 pm
Published on:
02 Aug 2026 05:34 pm
