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पुसिस को वकील की गाड़ी का चालान काटना पड़ा महंगा, दरोगा समेत 12 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज

Pilibhit News: पीलीभीत में वकील की कार का चालान काटने वाले दरोगा समेत 12 पुलिस वालों पर कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।

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पुसिस को वकील की गाड़ी का चालान काटना पड़ा महंगा, कोर्ट ने दरोगा समेत 12 पर मुकदमा दर्ज

प्रतिकात्मक फोटो

पीलीभीत में वकील का चालान काटने पर कोर्ट ने दरोगा समेत 12 पुलिस वालों पर मुकदमा दर्ज कराया है। जानकारी के मुताबिक चालान काटने से खफा वकील ने थाना माधोटांडा में तैनात इंस्पेक्टर अपराध शाखा धर्मेंद्र सिंह यादव समेत 12 सिपाहियों के विरूद्ध रंगदारी वसूलने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करा दी। जिसकी सुनवाई के बाद चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने माधोटांडा थाना प्रभारी निरीक्षक को जांच कर अदालत में अपनी रिपोर्ट पेश करने के आदेश दे दिए हैं।

सूत्रों के मुताबिक शिव शर्मा पेशे से वकील हैं, वह पूरनपुर से माधोटांडा होते हुए पीलीभीत कोर्ट प्रैक्टिस में करने के लिए आते हैं। बताया जाता है कि हालिया दिनों में घर वापस जाते समय शिव शर्मा अपने वकील साथियों के साथ अपनी कार को माधोटांड के पास साइड में रोककर किसी काम से चले गए । इतने में ही निरीक्षक अपराध धर्मेंद्र सिंह यादव और 10 से 12 की तादाद में सिपाही गाड़ी के पास पहुंच गए। इसके बाद वकील से गाड़ी के बारे में पूछताछ करने लगे। इस पर वकील शिव शर्मा ने कहा कि यह गाड़ी उनकी है।

इंस्पेक्टर ने मांगी 12000 रूपये की रिश्वत
शिव शर्मा ने आरोप लगाया कि “जैसे ही उन्होंने कहा कि कार उनकी है, इसके बाद धर्मेंद्र सिंह यादव ने उनसे ₹12000 की मांग करते हुए धमकी दी कि पैसा दो नहीं तो तुम्हारी गाड़ी का चालान काट दूंगा।” इसके साथ ही वकील ने ये भी आरोप लगाया कि “इस दौरान इंस्पेक्टर ने उनके साथ अभद्र व्यवहार भी किया।” इसका विरोध उनके साथियों ने किया तो इंस्पेक्टर गुस्से में आ गये और उनकी कार का चालान काट दिया।


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कोर्ट ने इंस्पेक्टर समेत 12 सिपाहियों पर मामला दर्ज करने का दिया आदेश
इसके बाद शिव शर्मा ने पीलीभीत एसपी को लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किया, लेकिन उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। जिसकी वजह से वकील ने 156 (3) के तहत एक प्रार्थना पत्र न्यायालय में कार्रवाई हेतु दायर किया। जिसमें चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा प्रार्थना पत्र का गहन अध्ययन किया गया, जिसके बाद धर्मेंद्र सिंह यादव व उनके साथ में 10 से 12 अज्ञात सिपाहियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कर चार्जशीट कोर्ट में दायर करने के लिए प्रभारी निरीक्षक माधोटांडा को आदेशित किया गया है।