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पीलीभीत

मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में तैनात लिपिक पर दर्ज हुआ मुकदमा, जानें पूरा मामला

भ्रष्टाचार निवारण संगठन इकाई बरेली के प्रभारी निरीक्षक सुरेंद्र कुमार ने थाना कोतवाली में दी तहरीर में बताया है कि सीएमओ ऑफिस में तैनात लिपिक नाहिद पर आय से अधिक संपत्ति है

पीलीभीतAug 18, 2019 / 01:26 pm

अमित शर्मा

FIR

मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में तैनात लिपिक पर दर्ज हुआ मुकदमा, जानें पूरा मामला

पीलीभीत। आय से अधिक संपत्ति (Disproportionate assets ) के मामले में चर्चित रहे बाबू नाहिद खां पर मुकदमा दर्ज हो गया है। सीएमओ ऑफिस के लिपिक नाहिद पर आय से अधिक संपत्ति होने का आरोप है। भ्रष्टाचार निवारण संगठन (Anti corruption organization) इकाई बरेली के प्रभारी निरीक्षक सुरेंद्र कुमार ने थाना कोतवाली में दी तहरीर में बताया है कि सीएमओ ऑफिस में तैनात लिपिक नाहिद पर आय से अधिक संपत्ति है जब उनसे आय से अधिक संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया तो वे संपत्ति का ब्योरा नहीं दे सके। जिससे प्रतीत होता है कि उन्होंने अपने पद का गलत इस्तेमाल कर आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है।
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क्या है पूरा मामला
पीलीभीत के मोहल्ला छोटा खुदागंज के निवासी महबूब अली ने गृह सचिव उत्तर प्रदेश शासन को संबोधित पत्र लिखकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी पीलीभीत कार्यालय में तैनात लिपिक नाहिद खां पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया था। उप सचिव गृह अखिलेश द्विवेदी ने इस प्रकरण की जांच भ्रष्टाचार निवारण संगठन को सौंपी थी, पुलिस अधीक्षक पश्चिमी भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने बरेली के प्रभारी निरीक्षक को मामले की जांच करने के आदेश दिए थे जिसके बाद निरीक्षक ने जांच के दौरान पाया कि दिनांक 01.01.2002 से 31.12.2013 तक समस्त आय के बाद स्रोतों से कुल आय 2047638 रुपए हुई, जबकि इस अवधि में उनके द्वारा चल अचल संपत्ति एवं परिवार के भरण-पोषण के लिए 3140626 रुपए व्यय किए गए। आय के सापेक्ष 1092988 यानी 53. 37 प्रतिशत आय अधिक है। आय की धनराशि के बारे में आरोपी कोई भी हिसाब नहीं दे सका है। जिससे प्रतीत होता है कि आरोपी ने गलत तरीके से यह संपत्ति अर्जित की है। प्रभारी निरीक्षक भ्रष्टाचार संगठन इकाई बरेली ने पुलिस को तहरीर दे दी है।
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इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा
मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में तैनात लिपिक नाहिद खां पर कोतवाली में भ्रष्टाचार अधिनियम 1998 की धारा 13(1)b व धारा 13(2) में मुकदमा दर्ज हुआ है।

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