
नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ( Modi Government ) लोगों के आधार कार्ड ( Aadhaar Card ) और वोटर कार्ड ( Voter Card ) को जोड़ने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर बकायदा काम भी शुरू हो गया है। लेकिन केंद्र के इस कदम को लेकर अब सियासत भी गर्मा रही है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ( Asaduddin Owaisi ) ने केंद्र के इस कदम पर विरोध जताया है। यही नहीं ओवैसी ने आधार से वोटर आईडी कार्ड को जोड़ने को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ बताया है। ओवैसी ने सरकार की ओर से उठाए जा रहे इस कदम को नागरिकों की सुरक्षा और निजता से जोड़ा है।
हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा में नोटिस देकर नए इलेक्शन लॉ (संशोधन) बिल 2021 का विरोध किया है। दरअसल इस बिल को सोमवार को संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाना है। इससे पहले एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने इसको लेकर कड़ा विरोध जताया है।
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ओवैसी ने लगाए ये आरोप
मुस्लिम नेता और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने लोक सभा के सचिव को एक खत लिखा है। अपने इस पत्र में उन्होंने लिखा है कि आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को जोड़ने से कई नुकसान हैं, जिसमें नागरिकों की सुरक्षा और निजता को खतरा है। ओवैसी ने खत में ये दावा किया है कि इससे सरकारों को जनता को दबाने, मताधिकार से वंचित करने और भेदभाव करने के अधिकार मिल जाएंगे।
यही नहीं असदुद्दीन ओवैसी ने अपने इस खत में यह भी दावा किया गया है कि इससे सीक्रेट बैलेट, फ्री और फेयर इलेक्शन में बाधा पैदा होगी। यानि नए बिल के जरिए ओवैसी ने चुनाव प्रक्रिया में भी निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़ा किया है। बता दें कि पहले ही राजनीतिक दल चुनाव प्रक्रिया के दौरान ईवीएम को लेकर कई बार गड़बड़ी की शिकायत कर चुके हैं।
क्या है नया इलेक्शन लॉ बिल
नया इलेक्शन लॉ New Election Laws (Amendment), Bill 2021 के मुताबिक, इसमें वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की तैयारी की जा रही है। इसके पीछे सरकार की तरफ से जो वजह बताई गई है उसके मुताबिक, इससे दो वोटर आईडी कार्ड रखने जैसे फर्जीवाड़े नहीं हो सकेंगे।
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सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ
ओवैसी ने इस बिल को शीर्ष अदालत के आदेश के खिलाफ बताया है। उन्होंने लिखा कि यह बिल सुप्रीम कोर्ट के फैसले (पुत्तस्वामी बनाम भारत संघ) का उल्लंघन करता है। ओवैसी ने खत में लिखा कि, ऐसा करना निजता के मौलिक अधिकार को जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित किया है, उसका उल्लंघन है।
Published on:
20 Dec 2021 11:09 am
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