मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ा झटका देते हुए आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने का फैसला रद्द कर दिया है। हालांकि आलोक वर्मा अभी नीतिगत फैसला नहीं ले सकते हैं। आलोक वर्मा नई जांच शुरू नहीं करवा पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, कानून के तहत सीबीआई निदेशक को छुट्टी पर भेजने का अधिकार नहीं। उच्च स्तरीय कमेटी आलोक वर्मा पर कार्रवाई कर सकती है। पीएम, सीजेआई और लोकसभा में नेता विपक्ष कमेटी में शामिल होंगे। जो एक हफ्ते में कोई फैसला लेंगे।