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दिल्ली: मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को अस्पताल से मिली छुट्टी, काम पर लौटने की उम्मीद

अस्पताल से छुट्टी मिलने से पहले मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि अगर चिकित्सकों ने अनुमति दी तो मैं आज से काम पर वापस लौटने की कोशिश करूंगा।

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Chandra Prakash Chourasia

Jun 19, 2018

Manish Sisodia

दिल्ली: मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को अस्पताल से मिली छट्टी, काम पर लौटने की उम्मीद

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को मंगलवार को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। उपराज्यपाल अनिल बैजल के आवास पर अनशन के दौरान तबियत बिगड़ने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

काम पर लौटेंगे सिसोदिया

सिसोदिया ने अस्पताल से डिस्चार्ज होने से पहले ट्वीट कर अपने स्वास्थ्य में सुधार की बात कही थी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि चिकित्सकों की देखभाल और आपकी प्रार्थनाओं की वजह से तेजी से मेरे स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कल (सोमवार) मेरा कीटोन स्तर 7.4 था और ब्लड प्रेशर 184/100 था जो गुर्दा फेल होने का कारण बन सकता था लेकिन अब सब नियंत्रण में है। अगर चिकित्सकों ने अनुमति दी तो मैं आज से काम पर वापस लौटने की कोशिश करूंगा। इसके साथ सिसोदिया ने अस्पताल की तस्वीर भी शेयर की है। जिसमें वो डॉक्टरों और नर्सों के साथ नजर आ रहे हैं।

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केजरीवाल को आज अच्छा होने की उम्मीद

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो अभी भी ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल राय के साथ बैजल के आवास पर धरना दे रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा, "राज्यपाल से मिलने के लिए आठ दिन का इंतजार। खराब स्वास्थ्य के कारण उपमुख्यमंत्री और शहरी विकास मंत्री को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपराज्यपाल को दिल्ली के लोगों के लिए आठ दिनों में आठ मिनट का समय नहीं मिल सका। उम्मीद है कि वह आज कुछ समय निकाल पाएंगे।"

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा धरना मामला

वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के एलजी दफ्तर में दिए जा रहे धरने का मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने धरने पर दखल देने से इनकार कर दिया है। एडवोकेट शंशांक देव की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि धरने की वजह से दिल्ली का विकास काम ठप्प हो गया है, इसलिए केजरीवाल पर सख्त कार्रवाई और याचिका पर तुरंत सुनवाई होनी चाहिए। जबकि कोर्ट ने केजरीवाल को राहत देते हुए तुरंत सुनवाई की मांग को खारिज कर दिया।

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