दरअसल, टीआरएस विधायक रमेश चेन्नामनेनी की नागरिकता रद्द करने का आदेश बुधवार को गृह मंत्रालय की ओर से जारी किया गया। टीएआरएस विधायक की ओर से विदेश यात्रा से जुड़े तथ्य छिपाने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से यह कदम उठाया गया। गृह मंत्रालय के इस आदेश में कहा गया गया है कि रमेश चेन्नामनेनी ने सही जानकारी छिपाई और सरकार को गुमराह किया।
गृह मंत्रालय की जारी सूचना में बताया गया है कि यदि उन्होंने इसकी जानकारी दी होती तो मंत्रालय में सक्षम प्राधिकार उन्हें नागरिकता प्रदान नहीं करता। मंत्रालय की ओर से यह भी कहा गया है कि यदि विधायक के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो यह परिपाटी बन जाएगी और लोग गुमराह कर नागरिकता हासिल कर सकते हैं।
इसीलिए यह फैसला लिया गया है कि उनकी नागरिकता खत्म की जाए। वहीं टीआरएस विधायक रमेश चेन्नामनेनी ने कहा है कि वह अदालत के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। बता दें कि चेन्नामनेनी तेलंगाना के वेमुलावाड़ा सीट से विधायक हैं। गृह मंत्रालय के आदेश में कहा गया कि सक्षम प्राधिकार संतुष्ट है कि यह सार्वजनिक रूप से ठीक नहीं होगा कि चेन्नामनेनी भारत के नागरिक बने रहें। इसलिए फैसला किया गया है कि उनकी नागरिकता खत्म की जाती है।
वहीं इस मामले में सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने टीआरएस के विधायक की सदस्या रद्द कर दी है।