
Calcutta high court
नई दिल्ली । कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव पर फिलहाल रोक लगा दी है। गुरुवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने तत्काल आगामी 16 अप्रैल तक चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से 16 अप्रैल तक पूरे मामले की रिपोर्ट देने के भी निर्देश दिए हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव 1, 3 और 5 मई को होने वाली है। जबकि मतों कि गिनती 8 मई को होगी।
टिप्पणियों का असर फैसले पर नहीं : कोर्ट
गौरतलब है कि कलकत्ता हाईकोर्ट के जज आरके अग्रवाल और जज अभय मनोहर सप्रे की पीठ ने भाजपा की याचिका पर सुनवाई की। भाजपा ने याचिका में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि को एक दिन बढ़ाकर 10 अप्रैल करने के आदेश को वापस लेने पर सवाल उठाए गए थे। आपको बता दें कि इस मामले में पश्चिम बंगाल की ओर से वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने अदालत से कहा कि शीर्ष अदालत की टिप्पणी से निर्णय में असर नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि पीठ ने कहा कि टिप्पणियों का कोई असर नहीं है। यदि उनका प्रभाव होता तो राज्य निर्वाचन आयोग पहले ही अपने आदेश को रद्द नहीं किया होता।
सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा को हाईकोर्ट जाने के दिए थे निर्देश
गौरतलब है कि बुधवार को भाजपा ने पश्चिम बंगल में पंचायत चुनाव में सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप करने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था। भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट में नामांकन पत्र दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाए जाने को लेकर याचिका दायर की थी। जिसपर शीर्ष अदालत ने सुनवाई से इनकार करते हुए भाजपा को कलकता हाईकोर्ट में जाने के निर्देश दिए थे।
Published on:
12 Apr 2018 02:10 pm
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