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कानपुर के बाद प्रयागराज में हुआ पथराव: जुमे की नमाज के बाद की गई पत्थरबाजी, हालात बेकाबू

मुस्लिम बहुल एरिया अटाला में मजीदिया इस्लामिया कॉलेज गेट के पास से पुलिस पर पथराव शुरू किया गया। पुलिस और आरएएफ ने खदेड़ा तो भीड़ गलियों में घुस गई। पत्थरबाजों ने गली में गई फोर्स पर भी हमला बोल दिया। इसमें आरएएफ का एक जवान जख्मी हो गया। शहर में उपद्रवियों ने नूरुल्लाह रोड, अटाला सहित कई जगह आगजनी भी की है।

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कानपुर के बाद प्रयागराज में हुआ पथराव: जुमे की नमाज के बाद की गई पत्थरबाजी, हालात बेकाबू

कानपुर के बाद प्रयागराज में हुआ पथराव: जुमे की नमाज के बाद की गई पत्थरबाजी, हालात बेकाबू

प्रयागराज: कानपुर के बाद अब प्रयागराज में जुमे की नमाज पढ़ने के बाद उपद्रवियों ने जमकर बवाल काटा है। नमाज अदा करने के बाद घर से छिपकर जमकर पथराव किया गया। हालात बेकाबू होने पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। उपद्रवियों ने घर से छिपकर पत्थरबाजी कर रहे हैं। प्रयागराज हालात बेकाबू है और पुलिस ने जब लाठीचार्ज किया तो भीड़ गलियो और छतों पर पहुंच गई और पुलिस पर पथराव करने लगी। आरएएफ के साथ पूरे जिले की फोर्स बुला ली गई है। घटना करीब दो बजे नमाज के बाद हुई।

मुस्लिम बहुल एरिया अटाला में मजीदिया इस्लामिया कॉलेज गेट के पास से पुलिस पर पथराव शुरू किया गया। पुलिस और आरएएफ ने खदेड़ा तो भीड़ गलियों में घुस गई। पत्थरबाजों ने गली में गई फोर्स पर भी हमला बोल दिया। इसमें आरएएफ का एक जवान जख्मी हो गया। शहर में उपद्रवियों ने नूरुल्लाह रोड, अटाला सहित कई जगह आगजनी भी की है।

भारी संख्या में फोर्स मौजूद

प्रयागराज में उपद्रवियों द्वारा पथराव करने के बाद बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर मंगा ली गई। आरएएफ की कई कंपनी को भी बुला लिया गया। पुलिस ने पथराव करने वालों को खदेड़ा तो वह गलियों में भाग गए। इसके साथ भीड़ को काबू में पाने के लिए पुलिस ने अंशू गैस भी छोड़ा है। इसके सतज बवाल होने से हजारों की संख्या में भीड़ जमा हो गई है।

यह भी पढ़ें: इलाहाबाद हाईकोर्ट: अपराध पर संज्ञान लेने के बाद मजिस्ट्रेट को पुनर्विचार का नहीं है अधिकार
कोर्ट ने कहा कि न्यायिक पुनर्विलोकन की कोर्ट की शक्ति सीमित है। जिसका इस्तेमाल अपराध का संज्ञान लेने के आदेश पर पुनर्विचार करने में नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने सी जे एम सहारनपुर व सत्र अदालत के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजवीर सिंह ने जगवीर की याचिका पर दिया है। मालूम हो कि दर्ज़ एफ आई आर की विवेचना कर पुलिस ने अपराध की विभिन्न धाराओं में चार्जशीट दाखिल की।जिसपर मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लेते हुए सम्मन जारी किया।