
Allahabad High Court ने सभी अंतरिम आदेशों को 31 मई तक बढ़ाने का लिया फैसला
प्रयागराज. (Allahabad High Court) इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फेसला लेते हुए हाईकोर्ट और उत्तर प्रदेश की तमाम जिला अदालतों, परिवार न्यायालयों, श्रम अदालतों, औद्योगिक अधिकरणों, सभी न्यायिक, अर्द्धन्यायिक संस्थाओं के सभी अंतरिम आदेश 31 मई तक बढ़ा दिए हैं। यानी अग्रिम जमानत और जमानत आदेश जिनकी समय सीमा खत्म हो रही है, वे सभी 31 मई तक जारी रहेंगे। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार, नगर निकाय, स्थानीय निकाय, सरकारी एजेंसी, विभाग आदि द्वारा बेदखली, खाली कराने और ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर भी 31 मई तक रोक लगा दी है। आगे की कार्यवाही हाईकोर्ट के अग्रिम आदेश के मुताबिक की जाएगी।
बैंक वसूली पर भी कोर्ट ने लगाई रोक
हाईकोर्ट ने सभी बैंकों, वित्तीय संस्थाओं को संपत्ति या व्यक्ति के खिलाफ 31 मई तक कार्रवाई करने से भी रोक दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर किसी को दिक्कत हो तो वह सक्षम अदालत, अधिकरण में अर्जी दे सकता है। जिसका निस्तारण किया जायेगा। यह सामान्य आदेश अर्जी निस्तारण में रुकावट नहीं बनेगा।
कोर्ट ने स्वत: लिया संज्ञान
इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव और न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की खंडपीठ ने स्वतः कायम जनहित याचिका पर यह फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 5 जनवरी 2021 को निस्तारित हो चुकी जनहित याचिका को दोबारा स्थापित करते हुए यह सामान्य आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने तमाम धाराओं के अंतर्निहित शक्तियों (Inherent Powers) का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है।
Published on:
25 Apr 2021 11:25 am
बड़ी खबरें
View Allप्रयागराज
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग
