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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दस साल की सजा काट चुके चरस तस्करी के आरोपी को सशर्त दिया जमानत

कोर्ट ने सत्र अदालत की दस साल की कैद के खिलाफ अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार कर सजा निलंबित कर दिया है और लगे जुर्माने पर 75 फीसदी तक रोक लगा कर केवल 25 फीसदी एक माह में जमा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जमानत पर रिहा होने के बाद अपराध करता है तो जमानत निरस्त कराई जा सकेगी।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दस साल की सजा काट चुके चरस तस्करी के आरोपी को सशर्त दिया जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दस साल की सजा काट चुके चरस तस्करी के आरोपी को सशर्त दिया जमानत

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक किलो 50 ग्राम चरस की तस्करी के आरोप में दस साल की सजा की आधी से अधिक भुगत चुके पीलीभीत के मुशीर हुसैन खान की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने सत्र अदालत की दस साल की कैद के खिलाफ अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार कर सजा निलंबित कर दिया है और लगे जुर्माने पर 75 फीसदी तक रोक लगा कर केवल 25 फीसदी एक माह में जमा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जमानत पर रिहा होने के बाद अपराध करता है तो जमानत निरस्त कराई जा सकेगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार ने दिया है। अपील पर दाखिल अर्जी पर वरिष्ठ अधिवक्ता दया शंकर मिश्र ने बहस की। इनका तर्क था कि कार से तीन पैकेट बरामद किए गए। जिसमें से केवल एक से जाच के लिए शैंपल लिया गया।घटना का कोई चश्मदीद गवाह भी नहीं है।दो सह अभियुक्तों से आधा किलो प्रत्येक से बरामद किया गया किन्तु शैंपल एक से लिया गया। आरोपी के खिलाफ 19आपराधिक मामले दर्ज हैं। जिनमें से 7मे बरी हो चुका है।5निरोधात्मक है जिनकी अवधि खत्म हो चुकी है।अन्य 5मे जमानत पर हैं।

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कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा की आधी से अधिक भुगत चुके हैं। आपराधिक इतिहास एन डी टी एस केस का ही देखा जायेगा।इस कानून के तहत केवल एक केस ही दर्ज है। और निकट भविष्य में अपील की सुनवाई होने की संभावना नहीं है।जिसपर कोर्ट ने सशर्त जमानत मंजूर कर ली।