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प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन को एक माह में निर्णय लेने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति बी. अमित स्थालेकर तथा न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खण्डपीठ ने दिया निर्देश।

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केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

इलाहाबाद. हाईकोर्ट इलाहाबाद ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बस्ती के क्षेत्रीय अधिकारी शिववचन सिंह के गृह जनपद गोरखपुर कार्यालय में तबादले की अर्जी पर बोर्ड के चेयरमैन को एक माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। याची का कहना है कि 29 मार्च 18 के शासनादेश के अनुसार यदि सेवा निवृत्ति अवधि दो साल बची हो तो अधिकारी को गृह जनपद में स्थानान्तरित किया जाना चाहिए। इसी के आधार पर याची ने तबादले की मांग की है।

यह आदेश न्यायमूर्ति बी. अमित स्थालेकर तथा न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खण्डपीठ ने शिव वचन सिंह की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता के.पी.शुक्ल व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिवक्ता डा.हरिनाथ त्रिपाठी ने पक्ष रखा। याची का कहना था कि उसकी सेवा अवधि अक्टूबर 2019 में पूरी हो रही है। दो साल के भीतर वह सेवानिवृत्ति होने वाला है। उसने चेयरमैन को प्रत्यावेदन भी दिया है किन्तु निर्णय नहीं लिया जा रहा है जिस पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है।

By Court Correspondence