इलाहाबाद. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सक्षम प्राधिकारी के आदेश से रेेड लाइट एरिया से पकड़ी गयी लड़कियों की नारी निकेतन आगरा में रखने के आदेश को सही माना है। कोर्ट ने नारी निकेतन में रखने के आदेश के खिलाफ दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को पोषणीय नहीं माना है। फिलहाल कोर्ट ने याचीगण को एक साल तक नारी निकेतन में लड़कियों के रखने के खिलाफ सत्र न्यायालय में अपील दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने नाबालिग लड़कियों को उनके पिता के संरक्षण में देने से इंकार कर दिया और याचिका खारिज कर दी है।