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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- राज्य अधिकारी कोर्ट आदेश का पालन करने के लिए बाध्य

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी जौनपुर को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर सफाई देने का निर्देश दिया है कि उनके द्वारा जानकारी देने में देरी क्यों की जा रही है। कहा कि आदेश का पालन न करने की दशा में वह 31 मई को कोर्ट में हाजिर हों। हाईकोर्ट ने आदेश की प्रति प्रमुख सचिव पंचायत को भेजने का भी आदेश दिया है।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- राज्य अधिकारी कोर्ट आदेश का पालन करने के लिए बाध्य

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- राज्य अधिकारी कोर्ट आदेश का पालन करने के लिए बाध्य

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य अधिकारी के मामले में सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि राज्य अधिकारी कोर्ट आदेश का पालन करने के लिए बाध्य हैं। इसके साथ ही कानून के अनुसार आचरण भी उनके ऊपर बाध्यकारी है। लेकिन तीन मौके दिए गए फिर भी दायित्व पूरा नहीं किया गया और फिर से सरकारी वकील ने समय मांगा। मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला पंचायत राज अधिकारी जौनपुर को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर सफाई देने का निर्देश दिया है कि उनके द्वारा जानकारी देने में देरी क्यों की जा रही है।

हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी जौनपुर को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर सफाई देने का निर्देश दिया है कि उनके द्वारा जानकारी देने में देरी क्यों की जा रही है। कहा कि आदेश का पालन न करने की दशा में वह 31 मई को कोर्ट में हाजिर हों। हाईकोर्ट ने आदेश की प्रति प्रमुख सचिव पंचायत को भेजने का भी आदेश दिया है। मामले में सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह ने तारा देवी व आठ अन्य की याचिका पर दिया है।

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मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि फरवरी 2022 से याचिका विचाराधीन है। इस मामले में सरकार से जानकारी मांगी गई है। लगातार तीन बार से समय मांगे जाने के बावजूद जानकारी नहीं दी गई। इसके लिए फिर से समय मांगा गया है। अधिकारियों के ऐसे आचरण की प्रसंशा नहीं की जा सकती।