
प्रयागराज हाई कोर्ट
ये मामला संभल जिले के गुन्नौर का है। नाबालिक लड़की के पिता ने 12 मार्च को एफआईआर दर्ज कराया था।की उसकी नाबालिक लड़की का अपहरण एक किशोर ने किया है। इसमें किशोर को नामजद करवाया था। जिसमे निचली अदालत ने किशोर की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत को नामंजूर कर दिया था। जिसके खिलाफ किशोर ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र दाखिल किया था।
किशोर के अधिवक्ता का कहना है।की आरोपी खुद नाबालिक है।और पीड़िता ने अपने 161और 164 के बयान में खुद स्वीकार किया है की पीड़िता खुद अपनी मर्जी से किशोर के साथ दिल्ली गई थी। पीड़िता ने इसके अलावा और कोई इल्जाम नही लगाया है।
हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति दीपक वर्मा ने याची के अधिवक्ता और शासकीय अधिवक्ता दोनो को सुनने के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई तक किशोर की अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। और राज्य सरकार और शिकायत करता को 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का समय देते हुए।अगली तारीख 23 अगस्त तय कर दी है।
Published on:
08 Jun 2023 11:02 am
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