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अलीगढ़ के क्रिस्टल बायोटेक के भूमि की पैमाइश का निर्देश, रिपोर्ट तलब

कोर्ट ने कम्पनी की भूमि का चिन्हांकन व पैमाइश कर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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High Court Order

हाईकोर्ट ऑर्डर

इलाहाबाद. हाईकोर्ट इलाहाबाद ने मण्डलायुक्त मेरठ व जिलाधिकारी अलीगढ़ को मेसर्स क्रिस्टल बायोटेक इंडस्ट्रीज लि. कंपनी के भूमि की पैमाइश करने एवं यदि कोई कठिनाई हो तो हलफनामे के जरिये कोर्ट को बताने का निर्देश दिया है। समापन प्रक्रिया के तहत कम्पनी की सम्पत्तियों का प्रभार कोर्ट ने आफीशियल लिक्वीडेटर को सौंपते हुए आयुक्त व जिलाधिकारी को कम्पनी की 209 एकड़ जमीन का कब्जा सौंपने का आदेश दिया है। आदेश का पालन करने में आठ एकड़ जमीन हरियाणा राज्य में जाने के कारण आ रही कठिनाइयों के चलते राज्य सरकार ने यह याचिका दाखिल की है। कोर्ट ने कम्पनी की भूमि का चिन्हांकन व पैमाइश कर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डी.बी. भोंसले तथा न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की खण्डपीठ ने आयुक्त मेरठ व अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर अपर महाधिवक्ता एम.सी चतुर्वेदी तथा लिक्वीडेयर के अधिवक्ता अर्नव बनर्जी ने पक्ष रखा। सरकार का कहना है कि कोर्ट ने कम्पनी की जमीन का कब्जा आफीशियल लिक्वीडेटर को सौंपने का आदेश दिया है। भूमि दो राज्यों की सीमा पर है। कुछ जमीन हरियाणा राज्य की सीमा में शामिल है। दीक्षित अवार्ड ने इस संबंध में स्थिति स्पष्ट कर दी है। कम्पनी की आठ एकड़ जमीन अवार्ड के चलते 1995-96 में हरियाणा राज्य को बेंच दी गयी है। जमीन जिलाधिकारी के कब्जे में नहीं है तो वह कोर्ट के निर्देशानुसार उसका कब्जा आफीशियल लिक्वीडेटर को कैसे सौंप सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि क्या कम्पनी की जमीन की पैमाइश करायी गयी है या नहीं। जमीन कहां है, इसका पता लगाया जाना चाहिए। इस पर कोर्ट ने याचियों को कम्पनी की जमीन की पहचान कर पैमाइश कराने के बाद हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी है।
By Court Correspondence


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