Expired Bhelpuri was being served in train: इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता आशीष पांडेय सात जून 2025 को ट्रेन संख्या 19489 से यात्रा कर रहे थे। ट्रेन के उज्जैन से रवाना होने के बाद पेंट्री कार का एक वेंडर उनकी बोगी में खाने-पीने का सामान बेचने पहुंचा। वकील आशीष ने जब वेंडर से भेलपुरी का पैकेट खरीदने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट जांची, तो पाया कि उस पर 27 मई 2025 की तारीख अंकित थी, यानी वह पहले ही एक्सपायर हो चुका था।
जब उन्होंने वेंडर से पूछताछ की, तो उसने बताया कि वह आइआरसीटीसी के ठेकेदार के अधीन काम करता है और उसके पास मौजूद सभी भेलपुरी पैकेट एक्सपायरी डेट वाले हैं, जिनमें से कई पहले ही यात्रियों को बेचे जा चुके हैं।
घटना की गंभीरता को समझते हुए आशीष पांडेय ने छिवकी रेलवे स्टेशन पर उतरकर तुरंत मुख्य खानपान निरीक्षक से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई। निरीक्षक ने मौके से साक्ष्य जुटाए और पूरी रिपोर्ट मंडल कार्यालय को भेज दी है।
इस मामले में आइआरसीटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत कुमार सिन्हा ने पुष्टि की है कि उन्हें शिकायत प्राप्त हुई है और इसकी जांच कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
इस घटना ने एक बार फिर ट्रेन यात्रियों की सुरक्षा और खानपान की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं, यात्री की सतर्कता ने संभावित स्वास्थ्य जोखिम को समय रहते टाल दिया।
Published on:
18 Jun 2025 07:49 am