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BKU अध्यक्ष नरेश टिकैत की बढ़ी मुश्किलें, 20 साल पुराने हत्या मामले में हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

मुजफ्फरनगर में 20 साल पहले हुई किसान नेता की हत्‍या के मामले में हाईकोर्ट अब सुनवाई करेगा। बीकेयू अध्‍यक्ष नरेश टिकैत इस मामले में आरोपी हैं। टिकैत को निचली अदालत ने बरी कर दिया था।

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भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत की मुश्किले बढ़ने वाली है। सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 20 साल पुराने जगबीर सिंह हत्या मामले में उन्हें बरी करने को चुनौती देने वाली याचिका स्वीकार कर ली है। 17 जुलाई 2023 को निचली अदालत ने नरेश टिकैत को बरी कर दिया था। सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की गई थी जिस पर सोमवार को फैसला आया।

मुजफ्फरनगर कोर्ट के फैसले के खिलाफ योगराज सिंह की ओर से याचिका दायर करने वाले इलाहाबाद स्थित वकील विवेक माहेश्वरी ने कहा, "हाईकोर्ट ने हमारी याचिका स्वीकार कर ली और नरेश टिकैत को फरवरी 2024 के पहले सप्ताह में पेश होने के लिए नोटिस जारी किया।"

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मामला क्या था?
दरअसल 6 सितंबर 2003 को राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष चौधरी जगबीर सिंह को मुजफ्फरनगर के अहलावलपुर गांव में गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद योगराज सिंह ने टिकैत और दो अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। चरथावल पुलिस स्टेशन में तीनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

बाद में मामले में जांच क्राइम ब्रांच-सीआईडी को सौंप दी गई थी। जांच के दौरान एजेंसी ने टिकैत को क्लीन चिट दे दी थी लेकिन कोर्ट ने टिकैत को समन भेजा था। मामले में दो अन्य आरोपियों बिट्टू और प्रवीण की सुनवाई के दौरान ही मौत हो गई थी।

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