24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

तीन महीने में सीक्रेट बैलेट से कराएं इंडियन ऑयल वर्कर्स यूनियन का चुनाव, HC ऑर्डर

बाईलॉज में प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार करने के आदेश को हाईकोर्ट ने अवैध करार दिया।

less than 1 minute read
Google source verification
Indion Oil

इंडियन ऑयल

इलाहाबाद. हाईकोर्ट इलाहाबाद ने इण्डियन आयल वर्कर यूनियन की दोनों प्रबंध समितियों के दावे को अस्वीकार करते हुए उप निबंधक ट्रेड यूनियन को तीन माह में सीक्रेट बैलेट से चुनाव कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने उप निबंधक द्वारा राज किशोर सिंह की कार्यकारिणी को मान्यता देने के आदेश को भी रद्द कर दिया है। बाईलाज में प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार करने के आदेश को अवैध करार दिया है।

कोर्ट ने उप निबंधक से कहा है कि वह उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, उड़ीसा व छत्तीसगढ़ में स्थित सब स्टेशनों से चुनी गयी कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या तय करे और चुनाव अधिकारी नियुक्त कर कार्यकारिणी का सीक्रेट बैलेट से बाईलाज के अनुसार चुनाव सम्पन्न कराए। यह कार्यकारिणी 2017 के चुनाव के दो साल के कार्यकाल की बची हुई अवधि तक कार्य करेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति रामसूरत राम मौर्या ने इण्डियन आयल कारपोरेशन पाइप लाइन वक्र्स यूनियन पीपलगांव इलाहाबाद की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।