30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलीगढ़ मदारगेट में देह व्यापार और लड़कियों की तस्करी रोकें: हाईकोर्ट

मंडलीय उद्धार अधिकारी आगरा मंडल ने एसएसपी अलीगढ़ को पत्र लिखकर कोर्ट के आदेश से अवगत कराते हुए देह व्यापार कराने वालों पर कार्रवाई के लिये कहा है।

less than 1 minute read
Google source verification
 Prostitution

देह व्यापार

इलाहाबाद. अलीगढ़ के मदार गेट इलाके में सालों से चल रहे देह व्यापार और नाबालिग लड़कियों की तस्करी को बंद कराने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। इस आदेश के परिप्रेक्ष्य में मंडलीय उद्धार अधिकारी आगरा मंडल ने एसएसपी अलीगढ़ को पत्र लिखकर कोर्ट के आदेश से अवगत कराते हुए देह व्यापार कराने वालों पर कार्रवाई के लिये कहा है।

इसे भी पढ़ें

तेज बहादुर यादव ने PM नरेन्द्र मोदी के चुनाव को हाईाकोर्ट में दी चुनौती, किया ये बड़ा दावा

हाईकोर्ट के अधिवक्ता सुनील चौधरी ने एक जनहित याचिका दाखिल कर आगरा, अलीगढ़, आजमगढ़, बरेली, कानपुर समेत तमाम जिलों में अवैध देह व्यापार संचालित किये जाने और इन अड्डों पर नाबालिग लड़कियों की तस्करी कर देह व्यापार में झोंकने की शिकायत की गयी है। कोर्ट ने याचिका में वर्णित सभी जिलों में देह व्यापार बंद कराने का आदेश दिया है। अधिवक्ता की ओर से एक संपूरक शपथपत्र दाखिल कर अलीगढ़ के मदार गेट थानाक्षेत्र में भी देह व्यापार और मानव तस्करी होने की शिकायत की है। बताया है कि देह व्यापार के अड्डे चिन्हित हैं पर पुलिस और प्रशासन उन पर कोई कार्रवई नहीं कर रहा है। कोर्ट ने देह व्यापार के अड्डों को बंद करने का आदेश दिया है।

By Court Correspondence