
Sonakshi Sinha
प्रयागराज. हाईकोर्ट ने 37 लाख रुपए लेने के बाद भी बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा का कार्यक्रम नहीं कराने के आरोपी अभिषेक सिन्हा को गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने राहत देने का कोई आधार न पाने पर याचिका खारिज कर दी।
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याचिका पर न्यायमूर्ति पीतांकर दिवाकर और न्यायमूर्ति राजवीर सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई की। वहीं प्रमोद शर्मा ने अभिषेक सिन्हा, सोनाक्षी सिन्हा, मालविका पंजाबी आदि के खिलाफ धोखाधड़ी व आपराधिक साजिश आदि की धाराओं में 22 फरवरी 2019 को कटघर थाने में केस दर्ज कराया था।
आरोप है कि वादी से अभिषेक सिन्हा का कार्यक्रम कराने के नाम पर 37 लाख लिए लेकन कार्यक्रम में कोई नहीं पहुंचा।
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Published on:
21 Aug 2019 12:04 pm
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