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हाईप्रोफाइल हत्याकांड: डॉ. एके बंसल की हत्या मामले में दिलीप मिश्रा की जमानत पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया फैसला सुरक्षित

प्रयागराज शहर में हाईप्रोफाइल हत्याकांड 12 जनवरी 2017 शाम 7:00 बजे जीवन ज्योति अस्पताल के डायरेक्ट डॉक्टर एके बंसल की उनके ही चेंबर में गोली मार दे सनसनीखेज तरीके से हत्या कर दी गई थी। इसके बाद प्राथमिकी कीडगंज थाने में दर्ज कराई गई। इस हत्याकांड में कई बड़े-बड़े दिग्गजों का नाम सामने आया था। इस हत्याकांड का आरोप दिलीप मिश्रा पर आया था। इस मामले में दिलीप मिश्रा पर हत्या कराने का आरोप है।

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हाईप्रोफाइल हत्याकांड: डॉ. एके बंसल की हत्या मामले में दिलीप मिश्रा की जमानत पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया फैसला सुरक्षित

हाईप्रोफाइल हत्याकांड: डॉ. एके बंसल की हत्या मामले में दिलीप मिश्रा की जमानत पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया फैसला सुरक्षित

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉक्टर एके बंसल हत्याकांड के आरोपी पूर्व ब्लाक प्रमुख दिलीप मिश्रा की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित कर लिया है। मामले में जमानत अर्जी की सुनवाई न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट फैसला सुरक्षित रखने के बाद अगली सुनवाई पर जमानत अर्जी पर निर्णय लेगा।

शहर का सबसे बड़ा हत्याकांड

प्रयागराज शहर में हाईप्रोफाइल हत्याकांड 12 जनवरी 2017 शाम 7:00 बजे जीवन ज्योति अस्पताल के डायरेक्ट डॉक्टर एके बंसल की उनके ही चेंबर में गोली मार दे सनसनीखेज तरीके से हत्या कर दी गई थी। इसके बाद प्राथमिकी कीडगंज थाने में दर्ज कराई गई। इस हत्याकांड में कई बड़े-बड़े दिग्गजों का नाम सामने आया था। इस हत्याकांड का आरोप दिलीप मिश्रा पर आया था। इस मामले में दिलीप मिश्रा पर हत्या कराने का आरोप है।

हत्याकांड का चार साल बाद पकड़ा गया था शूटर

प्रयागराज शहर के हाई प्रोफाइल हत्याकांड का लगभग 4 साल बाद शोएब नामक शूटर पकड़ा जाता है। जिसकी तस्दीक सीसीटीवी फुटेज से की जाती है। उसने घटना का खुलासा किया है। मामले में याची ने कहा कि हत्याकांड में भाड़े के शूटर मुहैया कराया गया था। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात फैसला सुरक्षित कर लिया।

यह भी पढ़ें: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामलीला मैदान पर कब्जे के खिलाफ याचिका पर राज्य सरकार को किया तलब

याचिका पर अधिवक्ता कमल सिंह यादव व नवीन कुमार यादव ने बहस की। इनका कहना है कि ड्रोन कैमरे से सर्वे के बाद गांव के सेवानिवृत्त पुलिस इंस्पेक्टर हरिओम शर्मा ने 18 फरवरी 21 को जिस पर वर्षों से रामलीला होती थी, उसी जमीन की सहायक अभिलेख अधिकारी के मार्फत नोटिस जारी कराई और आराजी संख्या 99 रकबा 200 वर्गमीटर जमीन उनके पिता ब्रह्मदत्त शर्मा की है। जिसे आपत्ति करना हो कर सकता है।