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रेप मामले में बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड दोषी करार, MP/MLA कोर्ट ने सुनाई 25 साल की सजा

सोनभद्र के भाजपा विधायक पर नाबालिक के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा था। इस मामले में सुनवाई पूरी हो गई थी। एमपी- एमएलए कोर्ट ने आज 25 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

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MP/MLA court sentenced to BJP MLA Ramdular Gond imprisonment 25 years in rape case

रेप मामले में एमपी- एमएलए कोर्ट ने बीजेपी विधायक को सजा सुनाई।

सोनभद्र जनपद में भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को दुष्कर्म मामले में दोषी पाया गया है। इस मामले का आज MP/ MLA कोर्ट ने 25 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट से बीजेपी विधायक को सीधे जेल भेज दिया गया। बता दें कि साल 2014 में गोंड प्रधानपति रहते हुए एक नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपों में फंसे थे। मामले में न्यायालय ने सुनवाई करने के बाद उन्हें दोषी करार दिया था। इस दौरान उन्हें जेल भेज दिया गया। इस मामले में सजा की सुनवाई आज होगी।

सजा सुनाने के लिए 15 दिसंबर की तारीख हुई थी निर्धारित
किशोरी से दुष्कर्म के मामले में एमपी- एमएलए कोर्ट ने पिछले महीने भाजपा विधायक को दोषी करार दिया था। सुनवाई के बाद, न्यायाधीश एहसानुल्लाह खान ने सजा सुनाने के लिए 15 दिसंबर की तारीख निर्धारित की थी। इसके पहले पुलिस ने आदेश के अनुसार विधायक को न्यायिक अभिरक्षा में पेश किया था।

8 साल पहले की है घटना
भाजपा विधायक पर दुष्कर्म के आरोप का मामला 8 साल पुराना है। रामदुलार गोंड पर एक किशोरी के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा था, जिस पर म्योरपुर पुलिस ने केस दर्ज किया था। तब गोंड विधायक नहीं थे, लेकिन उन्हें विधायक चुने जाने के बाद मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर हो गया था। नवंबर में बहस पूरी हुई थी, लेकिन पीठासीन अधिकारी के तबादले के कारण फैसला दे पाना बाधित था। नए अधिकारी के सामने हुई बहस के बाद, आज फैसला होने का इंतजार है।

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