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निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोली और पंढेर को हाईकोर्ट ने किया दोषमुक्त, मिली थी फांसी की सजा

नोएडा निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर को हाईकोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया। इसके पहले निचली अदालत ने उन्हें फांसी की सजा दी थी। इस फैसले के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है।

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Nithari case High Court acquitted Surendra Koli and Pandher

निठारी कांड के आरोपी मनिंदर पंढेर और सुरेंद्र कोली की फांसी की सजा हाईकोर्ट ने रद्द कर दी।

प्रयागराज: नोएडा के चर्चित निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोली को सोमवार को हाईकोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया। इसके अलावा मोनिंदर सिंह पंढेर को भी बरी कर दिया गया है। यह फैसला न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एसएएच रिजवी की अदालत ने सुनाया है। इसके पहले दोनों आरोपियों को निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी।

पंढेर और कोली पर आरोप था कि वह लड़कियों को लालच देकर कोठी में लाता था। निठारी गांव की दर्जनों की अपहरण करके दुष्कर्म किया। बाद में उनकी हत्या करके लाश को टुकड़ों में बांटकर फेंक देता था। यह प्रकरण 2005-06 के बीच का है। एक युवती के पिता ने बेटी के लापता होने पर नोएडा के सेक्टर-20 थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।

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16 मामले पुलिस ने किए थे दर्ज
पुलिस ने निठारी में रहने वाले मोनिंदर सिंह पंढेर की कोठी के पीछे नाले से बच्चों और महिलाओं के कंकाल बरामद किए गए थे। पुलिस ने मोनिंदर सिंह और उसके नौकर सुरेंद्र कोली को आरोपी बनाया था। पुलिस की विवेचना के बीच ही मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने दोनों के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के कुल 16 मामले दर्ज किए थे।

पुलिस की यातना पर स्वीकार किया जुर्म
गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने सुरेंद्र कोली और पंढेर को फांसी की सजा सुनाई। जिसके बाद वकील ने हाईकोर्ट में फसले के खिलाफ चुनौती दी। इस दौरान कोली के वकील ने सुनवाई के पहले ही दिन पुलिस की कहानी को झूठा बता दिया। कहा कि उसके मुवक्विल को पीटकर और यातना देकर जुर्म कबूल कराया गया है।

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