
उमेश पाल अपहरण कांड में MP-MLA कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने अतीक अहमद समेत तीन अन्य आरोपियों को उम्रकैद की सुनाई है। कोर्ट ने 5 हजार का अलग-अलग धाराओं में जुर्माना भी लगाया है। साथ ही एक-एक लाख की क्षतिपूर्ति का आदेश दिया है।
बीजेपी का बयान- किसी को बख्शा नहीं जाएगा
उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद, उसके करीबी शौकत हनीफ, दिनेश पासी को जिला न्यायालय की MP-MLA विशेष न्यायाधीश डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत के फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।
अतीक अहमद को दोषी करार दिए जाने के बाद बीजेपी के राज्य सभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा फिर वह कोई भी क्यों ना हो। वहीं बस्ती से बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि इस फैसले के बाद अब न्याय की उम्मीद बढ़ गई और उत्तर प्रदेश में योगी जी कानून का राज स्थापित करने में लगे हैं।
योगी सरकार में अतीक के खौफ का हुआ अंत
अतीक अहमद की सजा पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि "योगी सरकार में अतीक के खौफ का अंत हुआ है। अतीक अहमद की तरफ से जो पक्ष कोर्ट में रखा गया वह मजबूती से रखा गया था, ये योगी सरकार की मजबूत इच्छाशक्ति से संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि एक समय था जब अतीक के मामले में सुनवाई से दर्जनभर न्यायाधीशों ने अपने आप को अलग कर लिया था, आज न्याय हुआ है। माफिया को मिट्टी में मिलाने का संकल्प पूरा करके रहेंगे।"
अतीक को सजा मिलने के बाद वकीलों का हुआ हंगामा
उमेश पाल अपहरण केस में अदालत ने जब अतीक अहमद को इस मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई तो अतीक अहमद सन्न रह गया। अतीक चुपचाप कोर्ट में नीचे की ओर नजर करके खड़ा रहा। उसने एक बार भी जज की ओर नजर उठाकर नहीं देखा, वहीं कोर्ट ने जब उसके भाई अशरफ को दोषमुक्त किया तो उसकी आंखों से आंसू छलक उठे, दूसरी तरफ अतीक अहमद को लेकर कोर्ट में वकीलों के बीच भी खासी नाराजगी देखने को मिली। कोर्ट की लॉबी में वकील अतीक अहमद को फांसी देने की मांग करते हुए नजर आए। इस दौरान यहां खूब नारेबाजी देखने को मिली।
Updated on:
28 Mar 2023 03:41 pm
Published on:
28 Mar 2023 03:39 pm
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