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प्रयागराज उपद्रव मामला: 70 नामजद अभियुक्तों में से 64 भेजे गए जेल, 4 नाबालिग को भेजा गया बाल गृह

प्रयागराज थाना खुल्दाबाद और करेली थाना के अंतर्गत पत्थरबाजों पर कठोर 29 धाराओं पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें 70 उपद्रवी नामज़द थे। प्रयागराज पुलिस ने 24 घण्टे के भीतर कुल 68 उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया था। पुख़्ता लिखा पढ़ी करके सबूतों के साथ इन सब उपद्रवियों को संबंधित माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था।

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प्रयागराज उपद्रव मामला: 70 नामजद अभियुक्तों में से 64 भेजे गए जेल, 4 नाबालिग को भेजा गया बाल गृह

प्रयागराज उपद्रव मामला: 70 नामजद अभियुक्तों में से 64 भेजे गए जेल, 4 नाबालिग को भेजा गया बाल गृह

प्रयागराज: जुमे के नमाज के बाद प्रयागराज में हुए पत्थरबाजी को लेकर जिला पुलिस सख्त रवैया अपना रही है। पत्थरबाजों को चिन्हित करके कठोर कार्रवाई में जुटी है। इसके साथ ही संपति को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों के घर पर बुलडोजर चलेगा। प्रयागराज एसएसपी द्वारा सीसीटीवी फोटेज और मीडिया द्वारा बने वीडियो के आधार पर उपद्रवियों की पहचान में जुटी है। इनमें से 70 नामजद अभियुक्तों में 68 की गिरफ्तारी की गई और 64 को न्यायालय के आदेशानुसार जेल भेज दिया गया है। चार नाबालिग अभियुक्तों को बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया।

29 धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

प्रयागराज थाना खुल्दाबाद और करेली थाना के अंतर्गत पत्थरबाजों पर कठोर 29 धाराओं पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें 70 उपद्रवी नामज़द थे। प्रयागराज पुलिस ने 24 घण्टे के भीतर कुल 68 उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया था। पुख़्ता लिखा पढ़ी करके सबूतों के साथ इन सब उपद्रवियों को संबंधित माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। 68 में से 4 उपद्रवी नाबालिग पाए गए। अदालत ने 64 उपद्रवियों को सेंट्रल जेल नैनी भेजने हेतु आदेश दिया है। वहीं, शेष 4 नाबालिग उपद्रवियों के संबंध में बाल संप्रेक्षण गृह भेजने हेतु नियमानुसार आदेश दिया जा रहा है।

यह भी पढ़ें: प्रयागराज में हुए बवाल को लेकर अधिकारियों ने कहा- सोची समझी साजिश के साथ किया गया यह उपद्रव, अपवाहों पर न दें ध्यान

वीडियो से की जा रही है पहचान

प्रयागराज में किए गए बवाल को लेकर पुलिस बल, मीडिया और जनता के माध्यम से प्राप्त वीडियो फ़ुटेज और सीसीटीवी फ़ुटेज के आधार पर कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। प्रयागराज एसएसपी ने कहा कि क़ानून को हाथ में लेने वाले, मनमानी करने वाले, पुलिस प्रशासन पर पथराव करने वाले, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुक़सान करने वाले, ख़ुराफ़ाती तत्वों तथा साज़िश रचने वाले लोगों को किसी भी सूरत में क़तई बख़्शा नहीं जाएगा।