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राधास्वामी सत्संग भवन अतिक्रमण मामले में यथास्थिति कायम रखने का दिया निर्देश, अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को

Radhaswami Satsang Sabha Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा के दयालबाग स्थित राधा स्वामी सत्संग भवन ध्वस्तीकरण मामले में मौके पर यथस्थिति बरकरार रखने का निर्देश दिया है। इस मामले की सुनवाई के लिए 10 अक्टूबर को तारीख तय की है।

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Radhaswami Satsang Sabha Case: राधा स्वामी सत्संग सभा और पुलिस प्रशासन के बीच जमीन कब्जा मुक्त कराने को लेकर हुए विवाद के मामले आज 5 अक्टूबर को सुनवाई होनी थी। इसमें आज याची की सुनवाई के बाद अगली तारीख दे दी गई है। अब सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी। हाईकोर्ट ने तब तक यथास्थिति के आदेश दिए हैं। साथ ही इस बार मामले में ग्रामीणों ने भी अपना पक्ष इसमें शामिल किया है।

क्या है मामला
आगरा की सदर तहसील की ओर से राधा स्वामी सत्संग सभा को सरकारी जमीन, सार्वजनिक रास्ते और नहर पर कब्जा हटाने के नोटिस दिए गए थे। इसमें लगातार कार्रवाई चल रही थी। सत्संग सभा को प्रशासन की ओर से 7 दिन का समय भी दिया गया था। समय समाप्त होने के बाद जब तहसील और पुलिस टीम कब्जा हटाने गई तो सत्संग सभा की ओर से दोबारा से रास्तों पर कब्जा कर लिया गया।

कब्जा मुक्त कराने के दौरान जमकर हुआ था बवाल
रविवार को जिला प्रशासन और पुलिस की टीम फिर से कब्जा हटाने गई, लेकिन सत्संग सभा के बीच काफी बवाल हुआ। पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी, पत्रकार और अन्य लोग घायल हो गए। इसके बाद जिला प्रशासन ने सत्संग सभा को 7 दिन में अपने कागज दिखाने का समय दिया था।

कोर्ट ने कही ये बात

लेकिन वहीं सत्संग सभा की ओर से हाईकोर्ट में तहसील प्रशासन के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की। इस पर 2 दिन का स्टे सत्संग सभा को दिया। इसके बाद हाईकोर्ट में 27 सितंबर को सुनवाई हुई और सत्संग सभा को 5 अक्टूबर तक का स्टे दे दिया गया। इसके बाद आज फिर से हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 10 अक्टूबर की तारीख तय की है। तब तक मौके पर यथा स्थिति के आदेश दिए हैं।