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1000 व 500 के पुराने नोट लेने पर रेलवे ने लगा दी नई शर्त

काला धन की काट खोजने वालों पर अब रेलवे का सर्जिकल स्ट्राइक

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Mohd Rafatuddin Faridi

Nov 10, 2016

Railway change rules

Railway change rules

इलाहाबाद. देश में 500 और हजार के नोट बदलते ही रेल प्रशासन ने भी इन नोटों को लेने पर एक नई शर्त लगा दी है। रेलवे का कहना है कि वह तय समय तक 500 व 1000 रुपये के पुराने नोट स्वीकार करेगा पर ऐसे नोट लाने वालों के लिये नई शर्त लगा दी है ताकि काला धन रखने वाले इसका गलत फायदा उठाने पर सौ बार सोचें।



रेलवे ने साफ किया है कि 1000 व 500 रुपये के बंद हो चुके नोटों से रेलवे रिजर्वेशन तो कराया जा सकेगा, पर इसकी रिफण्डिंग पुराने नियम पर नहीं होगी। टिकट रिफन्डिंग को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। एनसीआर मुख्‍य जनसम्‍पर्क अधिकारी मंजर कर्रार ने बताया कि 9 नवम्बर से 11 नवम्बर तक टिकट आरक्षण काउंटरों (पीआरएस) से आरक्षित कराये गये रेल टिकटों जिनकी कीमत 10 हजार रुपये या उससे अधिक है, उसे कैंसिल कराने पर रिफण्ड के नियम बदल दिये गए हैं।



कैंसिलेशन के नए नियम के मुताबिक उन टिकटों की जिनकी कीमत 10,000 रुपये या उससे अधिक है। उसका कैंसिलेशन और रिफन्‍ड रिजर्वेशन काउंटर से कैश के माध्‍यम से नहीं किया जायेगा। इसके अलावा किसी भी ऐसे माध्‍यम जिसमें कैश की मौजूदगी हो उससे भी नहीं किया जायेगा। रदद किये गये टिकटों का रिफन्‍ड केवल चेक, ईसीएस के माध्‍यम से ही किया जायेगा।



इसके अलावा इन टिकटों का भुगतान रिफन्‍ड रूल में दिये गये प्राविधानों के अनुसार टीडीआर के माध्‍यम से भी लिया जा सकता है। आरएसी या प्रतीक्षा सूची टिकटों के लिए गाड़ी छूटने के निर्धारित समय से आधे घंटे पहले और कन्‍फर्म टिकटों के लिए चार घंटे पहले टीडीआर जमा किया जा सकता है। टीडीआर भरने के दौरान ओरिजनल टिकट देना होगा। वहीं ऐसे मामलों में टीडीआर और रेलवे रिफंड रूल के प्राविधानों के अनुसार प्रतीक्षा सूची टिकटों के किराये की वापसी का भुगतान भी चेक, ईसीएस के माध्‍यम से ही किया जायेगा।

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