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माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष वीरेश कुमार तलब प्रथम दृष्टया अवमानना के दोषी करार

बढ़ सकती और मुश्किल

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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एलनगंज इलाहाबाद के अध्यक्ष वीरेश कुमार को 29 दिसंबर को तलब किया है। कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया अवमानना केस बनता है।

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अगली तिथि पर अवमानना का आरोप निर्मित किए जाने के लिए हाजिर हो। कोर्ट ने कहा है कि यदि उनके द्वारा कोर्ट के आदेश का पालन कर दिया जाता है तो विपक्षी वीरेश कुमार को कोर्ट में हाजिर होने की जरूरत नहीं होगी।

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यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने इलाहाबाद के विश्वनाथ पाल की अवमानना याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता विवेक मिश्रा का कहना था कि कोर्ट ने बोर्ड की पुनरीक्षित चयन सूची के आधार पर चयनित लोगों को 3 माह में नियुक्ति देने का आदेश दिया था। जिसका पालन नहीं किया गया।

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याची टीजीटी परीक्षा 2010 में अंग्रेजी विषय में सहायक अध्यापक के पद पर चयनित किया गया है किंतु उसे ज्वाइनिंग की अनुमति नहीं दी जा रही है जिसको लेकर के यह अवमानना याचिका दाखिल की गई है।