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उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद को होगी कितनी सजा? सरकारी वकील ने दिया जवाब

Umesh Pal Kidnapping Case: अतीक अहमद और अशरफ पर उमेश पाल अपहरण केस में आज फैसला सुनाया जाना है।

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Umesh pal case

उमेस पाल उपहरण में गुलाब चंद्र सरकारी वकील हैं

उमेश पाल अपहरण केस में आज प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट फैसला सुनाएगी। पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ समेत 11 लोग इस केस में आरोपी हैं। फैसला आने से पहले सरकारी वकील गुलाब चंद्र अग्रहारी का बयान सामने आया है।

अतीक को कितनी होगी सजा?
अतीक और दूसरे आरोपियों को उमेश पाल अपहरण मामले में कितनी सजा हो सकती है। इस पर गुलाब चंद्र ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने कोर्ट के सामने आठ गवाह पेश किए हैं। कानून की नजर में हर व्यक्ति समान है और कानून सबसे ऊपर है। कितनी सजा होगी, ये पूरी तरह से कोर्ट पर निर्भर है।

सरकारी वकील ने बताया है कि मुकदमा 11 आरोपियों के खिलाफ लिखा गया था लेकिन केस में फिलहाल 10 आरोपियों का नाम है। नामजदों में से एक आरोपी की मौत हो चुकी है।


सजा हुई तो हाईकोर्ट जाएंगे: अतीक के वकील
अतीक अहमद के वकील दया शंकर मिश्रा ने प्रयागराज में एमपी-एमएलए कोर्ट के सामने कहा कि उमेश पाल अपहरण केस में फैसले का उनको इंतजार है। फैसला आने के बाद ही वो अपनी आगे की रणनीति तय करेंगे। सजा होने की स्थिति में रणीति के सवाल पर उन्होने कहा कि अगर फैसला खिलाफ जाता है तो हमें हाईकोर्ट में अपील करने का अधिकार है। हम उस तरफ जाएंगे।

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2006 में हुआ था उमेश का अपहरण
उमेश पाल ने 5 जुलाई 2007 को अतीक और उसके भाई अशरफ के खिलाफ अपहरण का केस किया था। उमेश ने आरोप लगाया था कि फरवरी, 2006 में उसको किडनैप कर मारपीट की गई थी। इसी साल 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी। 18 मार्च को इस केस में सुनवाई पूरी हुई और आज फैसला आना है।