8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

Raigarh Crime News: 15 वर्षीय स्कूली छात्रा को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले दोषी को न्यायालय ने 20 साल की सजा सुनाई है।

2 min read
Google source verification
20 years imprisonment to man guilty of raping a teenage girl Raigarh

किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

रायगढ़। CG Crime News: 15 वर्षीय स्कूली छात्रा को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले दोषी को न्यायालय ने 20 साल की सजा सुनाई है। यह फैसला फास्ट ट्रैक न्यायालय के न्यायाधीश ने सुनाया है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने की।

इस सबध में न्यायालयीन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जूटमिल थाना क्षेत्र के मिनकेतन उर्फ प्रकाश जायसवाल 12 अगस्त 2022 को मोहल्ले की ही एक स्कूली छात्रा को भगा ले गया था। सुबह स्कूल जाने के लिए निकली छात्रा शाम तक घर नहीं लौटी तो उसके परिजनों ने खोजबीन की, लेकिन किशोरी का कुछ पता नहीं चला। पतासाजी के दौरान यह बात सामने आई कि मोहल्ले का मिनिकेतन भी घर पर नहीं है। वहीं मिनिकेतन किशोरी को घुमाने अक्सर ले जाया करता था। ऐसे में परिजनों को मिनिकेतन शक हुआ और इसकी शिकायत जूटमिल पुलिस से की। मामले की सूचना पर पुलिस ने पतासाजी के दौरान किशोरी और मिनिकेतन को दुर्ग से बरामद किया।

यह भी पढ़े: गुढ़ियारी में रास गरबा का आयोजन.. BJP नेता कान्हा बाजारी ने जारी किया गाइडलाइन, देखें VIDEO

वही परिजनों की रिपोर्ट व किशोरी के बयान पर यह बात सामने आई कि मिनिकेतन ने किशोरी को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस पर पुलिस ने आरोपी मिनिकेतन को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रेक न्यायालय में हुई। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपी मिनिकेतन पर दोष सिद्ध हुआ। ऐसे में न्यायाधीश ने दोषी को धारा 363, 366 के अपराध के लिए तीन तीन वर्ष का कठोर कारावास व 500-500 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया। वहीं अधिनियम की धारा 4 (2) के अपराध के लिए 20 वर्ष के कठोर कारावास व 5 हजार रुपएके अर्थदण्ड से दंडित किया है।

यह भी पढ़े: रायगढ़ एसडीएम को लेकर निर्वाचन आयोग व अन्य से शिकायत