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Decision: बीमा कंपनी को 1288000 रुपए भुगतान करने का आदेश

CG News: हाउसिंग लोन पर बीमा पर क्लेम राशि का भुगतान नहीं करने के मामले में उपभोक्ता फोरम ने हितग्राही के पक्ष में फैसला दिया है।

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Decision: बीमा कंपनी को 1288000 रुपए भुगतान करने का आदेश

Decision: बीमा कंपनी को 1288000 रुपए भुगतान करने का आदेश

रायगढ़। CG News: हाउसिंग लोन पर बीमा पर क्लेम राशि का भुगतान नहीं करने के मामले में उपभोक्ता फोरम ने हितग्राही के पक्ष में फैसला दिया है। उपभोक्ता फोरम में एचडीएफसी एग्रो जनरल कंपनी को लोन का बकाया रकम 12 लाख 88350 रुपए को 45 दिनों के अंदर चुकता करने का फैसला दिया है। वहीं आवेदिका के बच्चे को शिक्षा लाभ के लिए 1 लाख रुपए, मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए पांच हजार व वाद व्यय के लिए दो हजार का भुगतान करने का आदेश दिया गया है।

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इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार गुजराती मोहल्ले के दरोगा पारा निवासी संगीता मल्लिक के पति स्व. आशीष कुमार मल्लिक 45 वर्ष ने वर्ष 2017 से 2022 तक अवधि के लिए लगभग 20 लाख रुपए का होम लोन एचडीएफसी एग्रो जनरल कंपनी से लिया था। आशीष ने मकान की सुरक्षा के लिए होम सुरक्षा पॉलिसी बीमा कराई थी। इसमें मकान की क्षति, बीमारी और दुर्घटना में मृत्यु और अशक्त होने पर भी बीमा कवर करने की शर्त तय थी। आशीष ने पत्नी संगीता को सह ऋ णी बनाया था। बीमा अवधि के दौरान आशीष कुमार मल्लिक की बीमारी से मौत हो गई।

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स्व. आशीष की पत्नी महिला ने जब बीमा राशि के लिए दावा किया तो लोन की राशि का इंश्योरेंस के मापदंड के अनुसार नहीं होने का हवाला देते क्लेम खारिज कर दिया। दरअसल, आशीष की मृत्यु कोर्डियोपल्मोंरी अरेस्ट से हुई थी और संगीता के पास मेडिकल सर्टिफिकेट सहित इसके दस्तावेज भी मौजूद थे। ऐसे में संगीता मल्लिक ने मामले को उपभोक्ता आयोग में पेश करते हुए क्लेम दिलाने की गुहार लगाई।

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दोनों पक्षों की दलील के बाद हुआ फैसला

उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष छमेश्वर लाल पटेल और सदस्य द्वय राजेन्द्र पांडेय, राजश्री अग्रवाल ने प्रकरण से जुड़े पहलुओं और दोनों पक्षों की दलीलों को सुना। इसके बाद एचडीएफसी एग्रो जनरल कंपनी को लोन की बकाया राशि 12 लाख 88 हजार 350 रुपए हाऊसिंग डेव्लपमेंट फाइनेंस कंपनी में जमा करने का फैसला सुनाया।