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डीजे पर गाना बजाने को लेकर हुआ विवाद और उसके बाद हत्या के मामले में कोर्ट ने आठ दोषियों को सुनाई ये सजा, पढि़ए खबर…

जलसा पार्टी के दौरान हुए इस विवाद को लेकर खरसिया में उन दिनों काफी तनाव की स्थिति निर्मित हो गई थी।

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डीजे पर गाना बजाने को लेकर हुआ विवाद और उसके बाद हत्या के मामले में कोर्ट ने आठ दोषियों को सुनाई ये सजा, पढि़ए खबर...

रायगढ़। खरसिया के प्रमोद अग्रवाल उर्फ कालू हत्याकांड में साढ़े 4 साल बाद कोर्ट का फैसला आ गया है। डीजे पर गाना बजाने को लेकर हुआ विवाद और उसके बाद हत्या के मामले में कोर्ट ने 8 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं सबूत के अभाव में तीन आरोपियों को दोषमुक्त भी किया गया है। जलसा पार्टी के दौरान हुए इस विवाद को लेकर खरसिया में उन दिनों काफी तनाव की स्थिति निर्मित हो गई थी।

रायगढ़ प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गीता नेवारे ने गुरुवार को हत्या के एक मामले में अहम फैसला सुनाया। जिसकी पैरवी शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार श्रीवास्तव ने की। मिली जानकारी के अनुसार मामला 24 अक्टूबर 2013 का है। जब खरसिया के विक्की अग्रवाल के पुत्र के जन्मोत्सव के अवसर पर खरसिया के कन्या भवन में जलसा पार्टी का आयोजन किया गया था।

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देर रात करीब 10.45 बजे डीजे पर गाना बजाने को लेकर खरसिया के रॉकी उर्फ राखी अग्रवाल और महावीर सोनी का प्रमोद अग्रवाल उर्फ कालू के साथ विवाद हुआ। बात इस कदर बिगड़ गई कि राखी और महावीर ने फोन कर अपने अन्य परिचितों को बुला लिया। उसके बाद लोहे के रॉड, पत्थर, लात, मुक्का आदि से प्रमोद अग्रवाल उर्फ कालू की जमकर पिटाई कर दी। जिसकी वजह से प्रमोद की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद खरसिया में काफी तनाव का माहौल हो गया था।

खरसिया पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेने के बाद पीडि़त परिवार के बयान पर 11 आरोपियों के खिलाफ हत्या और बलवा का अपराध दर्ज किया। करीब साढ़े 4 साल की सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस मामले में 11 आरोपियों में से 8 को दोषी पाया। वही उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट के इस फैसले को लेकर शुक्रवार की दोपहर रायगढ़ ही नहीं खरसिया में भी चर्चाओं का बाजार काफी गर्म रहा। पीडि़त परिवार ने भी कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है।

हत्याकांड में पिता व दो पुत्र भी शामिल
बलवा व हत्या के मामले में कोर्ट ने जिन 8 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उसमें एक परिवार के तीन लोग शामिल हैं जिसमें पिता के साथ उसके दो पुत्र भी शामिल है। 52 वर्षीय श्रीकिशन के अलावा उसके दो पुत्र रॉकी उर्फ राखी अग्रवाल और नीतीश उर्फ नीटू अग्रवाल के भी नाम शामिल है। इस फैसले की चर्चा पूरे जिले में हो रही है।

कोर्ट ने इनको दिया आजीवन कारावास
श्रीकिशन अग्रवाल पिता फूलचंद 52 वर्ष छपरी गंज खरसिया, कन्हैया वैष्णव उफऱ् पिंटू पिता झोलादास वैष्णव 26 वर्ष चंदन तालाब पारा खरसिया, शनि सिदार पिता रामचरण सिदार 23 साल चंदन तालाब पारा खरसिया, नीरज यादव उर्फ सोनू पिता विजय कुमार यादव उम्र 25 साल काली मंदिर खरसिया, रॉकी उर्फ राखी अग्रवाल पिता श्रीकिशन 35 साल निवासी छापरी गंज खरसिया, भगदन उर्फ देवनाथ चौहान पिता गोविंद राम चौहान 24 वर्ष खंतीपारा खरसिया, महावीर सोनी पिता ओमप्रकाश सोनी 40 वर्ष सराफा लाइन खरसिया, नीतीश अग्रवाल उर्फ नीटू अग्रवाल पिता श्रीकिशन उम्र 20 साल छपरी गंज खरसिया का नाम शामिल है।

तीन हुए दोषमुक्त
प्रमोद अग्रवाल उर्फ कालू के हत्याकांड में पुलिस ने 11 आरोपियों के खिलाफ नामजद अपराध दर्ज किया था। कोर्ट ने इस हत्याकांड के मामले में 8 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जबकि तीन मुकेश अग्रवाल पिता किशोरीलाल 36 साल, सुनील उर्फ बबलू पिता मांगे राम अग्रवाल 35 साल, संजय अग्रवाल पिता ओमप्रकाश अग्रवाल 36 साल को पर्याप्त सबूत के अभाव में दोषमुक्त करार दिया है।