
हत्यारन बीवी ने पहले साथ में छलकाया जाम, अचानक पति की बात पर आया गुस्स्सा, कुल्हाड़ी से काट डाला गला
रायगढ़ . कहा जाता है स्त्री के लिए उसका पति भगवान तो नहीं लेकिन भगवान से कम भी नही। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे जान आप भी हैरान हो जाएंगे। 21 नवंबर को पंचम अपर सत्र न्यायाधीश आदित्य जोशी की कोर्ट ने पुलिस चौकी जूटमिल के धारा 302 की आरोपी महिला सावित्री सिंह निवासी सराईभदर को अपने पति के हत्या के आरोप में दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास एवं एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
यह है पूरा मामला
सेशन कोर्ट ने आरोपी पत्नी को अर्थदंड देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मिली जानकारी के अनुसार 2 जून 2018 की शाम करीब छह बजे के बीच सावित्री सिंह और उसका पति छत्रपाल सिंह दोनों शराब पीकर घर में गाली - गलौज कर रहे थे। इस दौरान विवाद ज्यादा बढऩे पर सावित्री सिंह ने कमरा बंद कर अपने पति के गले, सिर तथा पीठ में टांगी से प्राण घातक हमला कर दिया था। जिससे छत्रपाल सिंह की मौत हो गई थी। शराब के नशे में कमरा बंद कर पति की टांगी से हमला कर हत्या करने वाली उसकी पत्नी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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Published on:
25 Nov 2019 07:08 pm
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