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आचार संहिता : जनप्रतिनिधियों को अलॉट किए गए सरकारी वाहन भी कराया जमा

CG Election 2023 : शहरी क्षेत्र में नगर निगम अमला ने सोमवार को जगह-जगह घूम कर बैनर और होर्डिंग्स जब्त की।

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 जनप्रतिनिधियों को अलॉट किए गए सरकारी वाहन भी कराया जमा

जनप्रतिनिधियों को अलॉट किए गए सरकारी वाहन भी कराया जमा

रायगढ़। CG Election 2023 : शहरी क्षेत्र में नगर निगम अमला ने सोमवार को जगह-जगह घूम कर बैनर और होर्डिंग्स जब्त की। आचार संहिता लगते ही निगम की टीम द्वारा संपत्ति विरूपण के तहत दोपहर बाद से देर रात तक कार्रवाई की गई। सबसे पहले निगम के अंतर्गत शासकीय एवं सार्वजनिक स्थान से राजनीतिक बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स हटाए गए। दूसरी ओर नगर निगम आयुक्त ने शहर के मुख्य मार्गों के निरीक्षण के साथ कबीर चौक स्थित मंगल भवन, प्रतीक्षा बस स्टैंड, ट्रांसपोर्ट नगर बस स्टैंड, केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड एवं मंगल और सामुदायिक भवन, जयसिंह तालाब और विभिन्न चौक चौराहों का निरीक्षण किया।

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इस दौरान जहां पर भी राजनीतिक बैनर, पोस्टर या होर्डिंग दिखे या दीवार पर वॉल पेंटिंग नजर आए, उसपर तत्काल रूप से कार्रवाई करने संबंधित टीम को निर्देशित किया गया। निगम की विभिन्न टीम द्वारा शहर के मुख्य मार्गों, स्ट्रीट लाइट के खंभे, बिजली के खंभे और सार्वजनिक जगहों पर लगे बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स को निकलवाए गए। इसी तरह की स्थिति अन्य नगरीय क्षेत्रों में भी रही। विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही नगरीय निकाय के अधिकारी राजनीतिक बैनर पोस्टर निकलाने का आदेश जारी किए।


जनप्रतिनिधियों से जमा कराए गए सरकारी वाहन
चुनाव की घोषणा होते ही जनप्रतिनिधियों को शासन की ओर से अलॉट किए गए सरकारी वाहन भी जमा करा लिए गए। इसमेें जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर निगम महापौर, सभापति, नगरीय निकायों के अध्यक्ष व सहित अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हैं।

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शहर में भ्रमण करती रही 10 अलग-अलग टीम

आचार संहिता लागू होते ही रायगढ़ शहर में नगर निगम आयुक्त सुनील चंद्रवंशी व एसडीएम रायगढ़ गगन शर्मा के नेतृत्व में सब इंजीनियर, सहायक राजस्व निरीक्षक सहित कर्मचारियों की 10 टीम द्वारा 10 वाहन लेकर सड़कों, गली-मोहल्ले में लगे फ्लैक्स, बैनर, पोस्टर को संपत्ति विरूपण नियम के तहत निकाले गए। इस दौरान निगम कमिश्नर, एसडीएम, तहसीलदार, डिप्टी कमिश्नर सहित निगम की टीम ने सड़कों पर पैदल मार्च कर सड़कों के स्ट्रीट लाइट पर लगे फ्लैक्स, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स को निकलवाया गया।

जुर्माना व सजा का है प्रावधान

छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम धारा के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। विभागीय अधिकारियों की माने तो इसमें कोई भी व्यक्ति जो संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी संपत्ति को स्याही, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिख कर या चिन्हित कर के उसे विरूपित करेगा, वह जुर्माने से जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा और दण्डनीय भी होगा।

ग्रुप से भी लेफ्ट हो गए निगम के अधिकारी

नगर निगम में विभागीय अधिकारी व जनप्रतिनिधियों का वाट्सअप ग्रुप भी बनाया गया था। इस ग्रुप के माध्यम से जनप्रतिनिधि अपने वार्ड की समस्या को रखते थे। वहीं विभागीय अधिकारी इसे संज्ञान में लेकर उक्त समस्या का निराकरण करते थे। चुनाव की घोषणा होते ही अधिकारी ग्रुप से बाहर हो गए।