
Teacher Vacancy(Image-Freepik)
Recruitment of Special Educator: छत्तीसगढ़ में स्पेशल एजुकेटर पदों पर भर्ती की प्रक्रिया के लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। मेरिट के आधार पर 100 स्पेशल एजुकेटर पदों पर भर्ती की जाएगी।
जारी आदेश के मुताबिक, भर्ती के लिए आवेदन जमा करने की प्रक्रिया 7 अक्टूबर से शुरू होगी। अभ्यर्थी 13 अक्टूबर तक आवेदन जमा कर सकते हैं। प्राथमिक स्कूल, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक स्कूलों के रिक्त पदों के लिए आवेदन मंगाए हैं। प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन डाक एवं व्यक्तिगत उपस्थित होकर जमा कर सकते हैं। योग्यता, आयु सीमा, आरक्षण, चयन प्रक्रिया समेत भर्ती से संबंधित विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट eduportal. cg. nic. in से प्राप्त कर सकते हैं।
लोक शिक्षण संचालनालय के मुताबिक, कुल 100 पदों पर भर्ती होगी। प्राथमिक शालाओं के लिए 50 पद उच्च प्राथमिक शालाओं के लिए 30 पद तथा उच्चतर माध्यमिक शालाओं के लिए 20 पद द्विव्यांगजनों के लिए आरक्षित किए गए हैं। इस संबंध में संक्षिप्त विज्ञापन स्कूल शिक्षा विभाग की अधिकृत वेबसाइट https;// eduportal. cg. nic. in/ पर जारी किया गया है।
राज्य सरकार ने स्पेशल एजुकेटर के लिए कुल कुल 848 पद को मंजूरी दी गई है। इसकी अधिसूचना पहले ही राजपत्र में प्रकाशित हो गई है। इसमें प्राथमिक स्तर पर कुल 476 पद, माध्यमिक स्तर पर कुल 232 पद और उच्च प्राथमिक स्तर पर कुल 140 पद मंजूर है। हालांकि वित्त विभाग ने अभी सिर्फ 100 पदों पर भर्ती के लिए मंजूरी दी है।
इस भर्ती प्रक्रिया में केवल वे अभ्यर्थी पात्र होंगे, जिन्होंने भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड/डीएड (स्पेशल एजुकेशन) की डिग्री प्राप्त की हो एवं जिनका पंजीयन पुनर्वास परिषद में दर्ज हो। चूंकि यह भर्ती मेरिट के आधार पर हो रही है कि इसलिए इसमें 10वीं-12वीं और कॉलेज के अंक भी महत्वपूर्ण होंगे।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 30 सितम्बर को कैबिनेट की बैठक हुई थी। इसमें स्पेशल एजुकेटर के पदों पर सीधी भर्ती के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के भर्ती एवं पदोन्नति नियम-2019 के प्रावधानों में एक बार के लिए छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया था। शिक्षा विभाग के भर्ती नियम-2019 को शिथिल करते हुए स्पेशल एजुकेटर के पदों पर सीधी भर्ती चयन परीक्षा के स्थान पर एक बार मेरिट के आधार पर करने की मंजूरी कैबिनेट ने दी थी। बता दें कि वित्त विभाग द्वारा शिक्षा विभाग को राज्य में 100 स्पेशल एजुकेटर की भर्ती की अनुमति दी गई है।
Published on:
05 Oct 2025 12:27 pm
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