scriptचुनाव ड्यूटी में दुर्घटनाग्रस्त व मृत्यु होने पर अब मिलेगी 30 लाख तक की मदद, पढ़े क्या है आवेदन प्रक्रिया | Accident death in election duty will get upto 30 lakh by government | Patrika News

चुनाव ड्यूटी में दुर्घटनाग्रस्त व मृत्यु होने पर अब मिलेगी 30 लाख तक की मदद, पढ़े क्या है आवेदन प्रक्रिया

locationरायपुरPublished: Oct 15, 2019 10:56:55 pm

Submitted by:

CG Desk

पहले आर्थिक मदद थी 20 लाख रुपए, अब मिलेगी 30 लाख तक की मदद।

चुनाव ड्यूटी में दुर्घटनाग्रस्त व मृत्यु होने पर अब मिलेगी 30 लाख तक की मदद, पढ़े क्या है आवेदन प्रक्रिया

चुनाव ड्यूटी में दुर्घटनाग्रस्त व मृत्यु होने पर अब मिलेगी 30 लाख तक की मदद, पढ़े क्या है आवेदन प्रक्रिया

रायपुर . मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने छत्तीसगढ़ राज्य अनुग्रह प्रतिपूर्ति भुगतान नियम 2009 में संशोधन किया है। इस संशोधन के बाद अब चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारी व अधिकारियों की मृत्यु अथवा घायल होने पर 30 लाख रुपए तक की की आर्थिक सहायता मिल सकती है। अब तक चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारी या अधिकारी की सामान्य मृत्यु होने पर मृतक के परिवार के सदस्यों को 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाता था। इस राशि को बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है।

रेलवे कर रहा कंफर्म टिकट का दावा, रोज स्टेशन पहुंच रहे 70 हजार यात्री, लेकिन समस्या जस के तस …

इसी प्रकार यदि माओवादी हिंसा या इसी प्रकृति की हिंसा होने पर मृतक परिवार को 30 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। पहले मुआवजा की राशि 20 लाख रुपए थी। नए संशोधन के मुताबिक चुनाव ड्यूटी के दौरान यदि अधिकारी-कर्मचारी की दुर्घटना के कारण स्थायी अपंगता होने पर 5 लाख के स्थान पर 7 लाख 50 हजार रुपए और यदि स्थायी अपंगता माओवादी हिंसा या इसी प्रकृति की घटना के कारण होती है तो मुआवजा राशि 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए दी जाएगी।

राजस्व विभाग में चल रहा बड़ा झोल – झाल, जांच रिपोर्ट गायब, दर्जन भर कालोनियों में लटक रही तलवार

इसके लिए अधिकारी व कर्मचारी को विधिक उत्तराधिकारी आवेदन को भरकर जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे, जो उस पर रिपोर्ट तैयार कर अपनी अनुशंसाओं सहित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सात दिवस के भीतर प्रेषित करेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आवेदन या दावा का निराकरण सात दिन के भीतर कर अधिनिर्णय पारित करेगा एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, कलेक्टर आदेश प्राप्त होने पर अविलंब प्रतिकर का भुगतान करेगा।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो