इसके बाद उसके गहने व अन्य सामान उसके ससुर ने अपने पास रखा था और जरूरत पडऩे पर वापस करने का आश्वासन दिया था। महिला के मांगने पर उन्होंने वापस नहीं किया। इसकी शिकायत पीडि़ता ने थाने में की। बाद में मामला न्यायालय में चला गया। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आरोपी ससुर के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है।
बस्तर से होगा कांग्रेस का अगला प्रदेश अध्यक्ष,मोहन मरकाम और मनोज मंडावी प्रबल दावेदार पुलिस के मुताबिक रायपुरा निवासी हेमलता सोनी का वर्ष 2012 में राजनांदगांव के योगेश सोनी के साथ विवाह हुआ। इस दौरान उसे उपहार में सोने-चांदी के करीब दो लाख के जेवर मिले थे। करीब 5 साल बाद उनके पति योगेश की सडक़ हादसे में मौत हो गई। इसके बाद महिला के सभी जेवर उनके ससुर प्रेम लाल सोनी ने अपने पास रख लिए थे।
कुछ समय बाद हेमलता अपने मायके रायपुर आ गई। इसके बाद उनके पांच वर्षीय बेटे का भी देहांत हो गया। फिर महिला ने ससुर प्रेमलाल से अपने गहनों की मांग की। इससे उसने इनकार कर दिया। इसकी शिकायत महिला ने महिला थाने में की। महिला थाने में दोनों पक्षों की काउंसलिंग हुई।
इसमें मामला नहीं सुलझा। इसके बाद महिला ने न्यायालय में परिवाद दायर कर दिया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने प्रेमलाल के खिलाफ धारा 406 का अपराध दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है।