29 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

CG News: बोर खनन पर लगी रोक, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

CG News: कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने बोर खनन पर पूर्णत: रोक लगाने का आदेश जारी किया हैं। आदेशानुसार 15 जुलाई 2025 तक या मानसून के आगमन तक बोर खनन पर रोक लगा दिया गया है।

less than 1 minute read
Google source verification
CG News: बोर खनन पर लगी रोक, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

CG News: राजधानी में बोर खनन पर रोक लगा दी गई है। गर्मी के दिनों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने बोर खनन पर पूर्णत: रोक लगाने का आदेश जारी किया हैं। आदेशानुसार 15 जुलाई 2025 तक या मानसून के आगमन तक (दोनों तिथि में से जो बाद में आए) जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। केंद्रीय भूजल बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार रायपुर जिले के विकासखंड (धरसींवा) भूजल के उपयोग के विषय पर क्रिटिकल जोन में आ चुका है।

यह भी पढ़ें: CG News: लक्ष्य से 39 मिलियन टन कम हुआ कोयला उत्पादन, खनन में पिछड़ी एसईसीएल

छत्तीसगढ़ पेयजल अधिनियम 1986 के अंतर्गत रायपुर जिले में इस अवधि के दौरान समक्ष अधिकारी की पूर्वानुमति की बिना कोई नया नलकूप पेयजल अथवा पेयजल के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए खनन नहीं किया जा सकेगा।

नलकूप के लिए अनुमति जरूरी

जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए नलकूप खनन के लिए अनुमति के लिए प्राधिकृत अधिकारी नियुक्ति किया जाता है, जिनमें एडीएम रायपुर, एसडीएम रायपुर, एसडीएम आरंग, एसडीएम अभनपुर और एसडीएम तिल्दा शामिल हैं। उक्त अधिकारीगण संबंधित क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी/नगरीय निकाय/तहसील से रिपोर्ट प्राप्त कर नियमानुसार अनुमति प्रदान करेंगे।


बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग