
आयुष्मान योजना में पंजीकृत अस्पतालों में मिलेगा इलाज (Photo- unsplash)
CG News: सड़क दुर्घटना में अगर एक ही परिवार के तीन लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं तो उन्हें डेढ़-डेढ़ लाख के हिसाब से साढ़े 4 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। प्रदेश के सभी आयुष्मान भारत योजना पंजीकृत सरकारी व निजी अस्पतालों पर यह इलाज किया जाएगा। 23 मई से यह योजना लागू हो गई है। प्रदेश में करीब एक हजार अस्पताल है, जो आयुष्मान योजना में पंजीकृत हैं।
प्रदेश में भी केंद्र सरकार की सड़क दुर्घटना नकदी रहित उपचार स्कीम-2025 लागू कर दी गई है। इसमें पीड़ित परिवार को 7 दिनों तक डेढ़ लाख रुपए तक कैशलेस इलाज दिया जाएगा। एक व्यक्ति के लिए डेढ़ लाख तक कैशलेस इलाज किया जाएगा। एक परिवार के अधिकतम तीन लोगों को कैशलेस इलाज का लाभ मिलेगा।
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि अगर किसी की दुर्घटना होती है और उसे नजदीकी आयुष्मान संबद्ध हास्पिटल में ले जाया जाता है, लेकिन वहां भी इलाज के संसाधन नहीं हैं या स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं हैं, तो वह हॉस्पिटल तुरंत दूसरे अस्पताल में केस रेफर करेगा। यही नहीं पोर्टल में इसे अपडेट करेगा ताकि विशेषज्ञ वाले अस्पताल में तुरंत इलाज शुरू हो सके।
CG News: सड़क दुर्घटना में घायलों के लिए कोई आय सीमा है। इसमें गरीब व अमीर कैशलेस इलाज करवा सकेंगे। यही नहीं बीमा पॉलिसी या एडवांस पेमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। योजना का संचालन नेशनल हैल्थ अथॉरिटी की विशेष कमेटी करेगी। राज्य सड़क सुरक्षा समिति नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगी।
इलाज की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी। पुलिस की ई-डीएआर एप्लीकेशन पर दुर्घटना का रेकॉर्ड बनेगा। अस्पताल ऑनलाइन क्लेम अपलोड करेगा। बिलिंग की पूरी जांच के बाद राज्य स्वास्थ्य एजेंसी या कलेक्टर स्तर पर क्लेम अप्रूव किया जाएगा। भुगतान सीधे अस्पतालों के बैंक खाते में होगा।
Updated on:
24 May 2025 10:57 am
Published on:
24 May 2025 10:56 am
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