
सेंट्रल जीएसटी ने 8000 कारोबारियों को जारी किया नोटिस
रायपुर। Chhattisgarh News: सेंट्रल जीएसटी ने करीब 8000 कारोबारियों को नोटिस जारी किया है। इसमें विवादित और टैक्स जमा नहीं कराने वाले कारोबारियों के प्रकरण शामिल है। जिनकी सुनवाई विभागीय स्तर पर चल रही है। इन सभी प्रकरण कर बकाया टैक्स जमा कराने कहा गया है।
बताया जाता है कि 2017-2018 के प्रकरणों का निराकरण करने 30 सितंबर तक, 2018 -2019 के प्रकरणों में दिसंबर 2023 और 2019-2020 के प्रकरणों में मार्च 2024 की डेडलाइन रखी गई है। इसमें अधिकांश टैक्स चोरी में पकडे़ गए, टैक्स जमा नहीं कराने वाले कारोबारी बताए जाते हैं। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी से संबंधित प्रकरणों का निराकरण करने के लिए ट्रिब्यूनल गठन का आदेश जारी किया गया है। यह ट्रिब्यूनल कोर्ट बिलासपुर और रायपुर में काम करेगा। इसका नोटिफिकेशन जारी होने के बाद गठन की तैयारी चल रही है।
सर्वाधिक टैक्स लोहा, कोयला और सीमेंट से
सेंट्रल जीएसटी को लोहा, कोयला और सीमेंट कारोबारियों से सर्वाधिक टैक्स मिलता है। कुल राजस्व का करीब 60 फीसदी उक्त कारोबारियों द्वारा जमा कराया गया है। वहीं 45 फीसदी अन्य कारोबार और 5 फीसदी टैक्स चोरी करने वालों के ठिकानों पर दबिश देकर वसूल किया जाता है। बता दें कि सेंट्रल जीएसटी को वित्तीय वर्ष 2023-2014 के दौरान 16480 करोड़ रुपए के राजस्व वसूली का लक्क्ष्य दिया गया है। इसमें पिछले 7 महीनों में 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर के बीच करीब 9000 करोड़ रुपए की राजस्व वसूली हो चुकी है। जबकि पिछले साल 2022-2023 के दौरान इसी अवधि में 7882 करोड़ रुपए मिले थे।
लक्क्ष्य से ज्यादा वसूली
जीएसटी के अधिकारियों का कहना है कि पिछले साल की अपेक्षा इस बार 1118 करोड़ रुपए अधिक टैक्स मिला है। दिवाली के दौरान हुए कारोबार को देखते हुए नवंबर में अन्य महीनों की अपेक्षा ज्यादा टैक्स मिलेगा। बता दें कि दिवाली में कारोबारी गतिविधियों के चलते प्रतिवर्ष सेंट्रल जीएसटी को सर्वाधिक टैक्स मिलता है।
Published on:
20 Nov 2023 01:38 pm
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