
CG Education: छत्तीसगढ़ में अनिवार्य व निशुल्क बालक शिक्षा का अधिकार 2010 (आरटीई) को पालन करने में लापरवाही बरतने की शिकायतों को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों में प्रवेश लेकर स्कूल छोडने ड्रॉप आउट वाले बच्चों के पिछले पांच वर्षों का डाटा मांगा है। इसके लिए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निजी स्कूल संचालकों और प्राचार्यों के साथ 10 दिन के अंदर बैठक करने का निर्देश दिए हैं और पिछले 5 वर्षों के ड्रॉप आउट करने वाले बच्चों की समीक्षा कर जानकारी मंगाई है।
शिक्षा विभाग (CG Education) उच्चाधिकारियों को के यह शिकायत मिली है कि आरटीई के तहत निजी स्कूलों प्रवेश पाने वाले कई गरीब और असहाय बच्चे महंगी किताबें, ड्रेस और अन्य शुल्क लेने की वजह से बीच में ही स्कूल छोड़ दे रहे हैं। लेकिन स्कूल संचालक ड्रॉप आउट करने वाले बच्चों के नाम पोर्टल से नहीं हटाते और सरकार से पूरी फीस ले रहे है। निजी स्कूलों का यह खेल कई वर्षों से चल रहा है।
Updated on:
22 May 2024 12:29 pm
Published on:
22 May 2024 12:28 pm
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