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CG Election 2023 : चुनावी सभा, जुलूस के लिए पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर मिलेगी अनुमति

CG Election 2023 : विधानसभा चुनाव में नेताओं की सभा और जुलूस के लिए भी निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन जारी किया है।

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CG Election 2023 : चुनावी सभा, जुलूस के लिए पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर मिलेगी अनुमति

CG Election 2023 : चुनावी सभा, जुलूस के लिए पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर मिलेगी अनुमति

रायपुर। CG Election 2023 : विधानसभा चुनाव में नेताओं की सभा और जुलूस के लिए भी निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन जारी किया है। विधानसभा चुनाव में रैली जुलूस और सभा के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अनुमति मिलेगी। जिस इलाके की पहले अनुमति अन्य प्रत्याशी या पार्टी ने ले रखी है दूसरे को उस क्षेत्र की अनुमति नहीं दी जाएगी। राजनीतिक पार्टी व प्रत्याशियों को आम सभा जुलूस में लाउडस्पीकर और चुनाव प्रचार के दौरान उपयोग होने वाले वाहन की स्वीकृति पुलिस अधिकारियों को देनी होगी।

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उम्मीदवार या राजनीतिक दलों के आवेदन पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अनुमति मिलेगी। किसी भी कार्यक्रम के बारे में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को 48 घंटे पहले आवेदन दाखिल करना होगा। इस बात की भी जानकारी देनी होगी की कार्यक्रम पर कितना खर्च आएगा। अनुमति को 24 घंटे के भीतर आवेदन पर फैसला लेगा। जिन आवेदनों को निपटाने में 24 घंटे से ज्यादा लगेंगे उनके बारे में निर्वाचन अधिकारी के पास रिपोर्ट देनी होगी। जिसमें यह बताना होगा कि रैली में लगभग कितने लोग भाग लेंगे। यह कहां से कहां तक किस अवधि में होगी। रैली, जुलूस आयोजन से संबंधित थाना प्रभारी का निर्धारित बिंदु पर अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

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आचार संहिता उल्लंघन पर अफसरों की नजर

रैली, जुलूस एवं सभा के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर संबंधित विधानसभा के अफसरों की नजर रहेगी। एसडीएम के द्वारा आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में कार्यवाही भी की जाएगी। दोषी पाए जाने पर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी।