
CG MLA Traveling Allowance: छत्तीसगढ़ के विधायकों को राज्य सरकार का तोहफा मिला है। दिवाली से पहले विधायकों का भत्ता दोगुना कर दिया गया है। इस संबंध में शुक्रवार को आदेश भी जारी कर दिया गया है। प्रदेश के विधायकों को अब प्रति किलोमीटर यात्रा भत्ता 20 रुपए मिलेगा। अब तक विधायकों को प्रति किलोमीटर 10 रुपए यात्रा भत्ता मिलता था। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ विधान मण्डल यात्रा-भत्ता नियम 1957 में संशोधन किया है। साथ ही राजपत्र में भी प्रकाशन किया गया है।
बता दें कि विधानसभा के मानसून सत्र के पांचवें दिन विधानसभा में सभी माननीयों के वेतन बढ़ाने वाले विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया गया था। नए विधेयक के तहत सभी के वेतन और भत्ते में लगभग 60 हजार से 70 हजार रुपए प्रति माह इजाफा हुआ था।
छत्तीसगढ़ विधान मंडल यात्रा भत्ता नियम, 1957 के मुताबिक किसी विधायक का निवास स्थान राजधानी रायपुर से 8 किलोमीटर से ज्यादा दूर है, तो विधानसभा सत्र या सम्मेलन में भाग लेने के लिए अपने वाहन से यात्रा करने पर उन्हें भत्ता दिया जाता है। इस आदेश के जारी होने से पहले तक यह भत्ता (CG MLA Traveling Allowance) 10 रुपये प्रति किलोमीटर था, अब उसे बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया है।
विधान मंडल यात्रा भत्ता नियम, 1957 के तहत विधायक को अपने वाहन से यात्रा करने पर ही यात्रा भत्ते का भुगतान किया जाएगा। ट्रेन से या हवाई जाहज से यात्रा करने पर अलग व्यवस्था लागू होती है।
छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल विधानसभा सदस्यों की संख्या 90 है। इसमें से 54 बीजेपी और 35 कांग्रेस के विधायक हैं, जबकि एक विधायक जीजीपी का (CG MLA traveling allowance) है।
छत्तीसगढ़ विधानसभा में 90 निर्वाचन क्षेत्र हैं। छत्तीसगढ़ में पिछला विधायक चुनाव दिसंबर 2023 में हुआ था। चुनाव में भाजपा ने 54 सीटें जीती हैं, कांग्रेस ने 35 सीटें जीती हैं, अन्य को 1 सीट मिली। छत्तीसगढ़ विधानसभा के सभी 90 सदस्यों का चुनाव करने के लिए 7 नवंबर और 17 नवंबर 2023 को दो चरणों में चुनाव हुए। मतों की गिनती 3 दिसंबर 2023 को हुई। 13 दिसंबर को भाजपा नेता विष्णु देव साय ने राज्य के चौथे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। भाजपा ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करके सबको चौंका दिया।
Published on:
12 Oct 2024 11:43 am
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